Vikrant Shekhawat : Jan 21, 2021, 07:21 AM
नई दिल्ली। ट्रैफिक नियमों के लगातार उल्लंघन को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अब बहुत सख्त रवैया अपनाया है। राष्ट्रीय राजधानी (दिल्ली यातायात नियम) में यातायात से संबंधित नियमों को भी पहले की तुलना में अधिक सख्त बनाया गया है। ऐसी स्थिति में, यदि आप अपने दोपहिया या चार-पहिया वाहनों के साथ दिल्ली में प्रवेश करते हैं, तो आपको इन नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, अन्यथा आपको एक चालान के रूप में मोटी रकम वसूल की जाएगी। दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा जारी की गई सलाह के अनुसार, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का जुर्माना वसूला जा सकता है।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से जयदेवराजी के अनुसार, वर्तमान में, बाहरी जिला, द्वारका जिले और पश्चिमी जिले में यातायात नियमों के कड़ाई से पालन के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह अभियान 31 जनवरी तक चलाया जाएगा। इसके तहत अगर कार की पिछली सीट पर बैठे यात्रियों ने सीट बेल्ट नहीं बांधी है, तो उन्हें चालान भरना होगा। इसके अलावा, मोटरसाइकिल के साइड मिरर नहीं होने पर भी जुर्माना भरना होगा। अगर कार की पिछली सीट पर बैठे यात्री सीट बेल्ट नहीं बांधते हैं तो 1000 रुपये का चालान काटा जाएगा। वहीं, साइड मिरर नहीं होने पर दोपहिया वाहनों के लिए 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। यह नियम स्कूटर और मोटरसाइकिल सहित सभी दोपहिया वाहनों पर लागू होगा।वर्तमान में, दिल्ली यातायात पुलिस इस नियम का पालन करने के लिए बाहरी जिला, द्वारका जिला और पश्चिमी जिले में अभियान चला रही है। साथ ही ड्राइवरों को समझाने के साथ जुर्माना भी वसूल रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस का उद्देश्य लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करना और जुर्माना के खिलाफ चेतावनी देना भी है। बताया जा रहा है कि सड़क दुर्घटना की स्थिति में वाहन की पिछली सीट पर बैठे लोगों को जितना नुकसान होता है, उतने ही सवार होते हैं।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से जयदेवराजी के अनुसार, वर्तमान में, बाहरी जिला, द्वारका जिले और पश्चिमी जिले में यातायात नियमों के कड़ाई से पालन के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह अभियान 31 जनवरी तक चलाया जाएगा। इसके तहत अगर कार की पिछली सीट पर बैठे यात्रियों ने सीट बेल्ट नहीं बांधी है, तो उन्हें चालान भरना होगा। इसके अलावा, मोटरसाइकिल के साइड मिरर नहीं होने पर भी जुर्माना भरना होगा। अगर कार की पिछली सीट पर बैठे यात्री सीट बेल्ट नहीं बांधते हैं तो 1000 रुपये का चालान काटा जाएगा। वहीं, साइड मिरर नहीं होने पर दोपहिया वाहनों के लिए 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। यह नियम स्कूटर और मोटरसाइकिल सहित सभी दोपहिया वाहनों पर लागू होगा।वर्तमान में, दिल्ली यातायात पुलिस इस नियम का पालन करने के लिए बाहरी जिला, द्वारका जिला और पश्चिमी जिले में अभियान चला रही है। साथ ही ड्राइवरों को समझाने के साथ जुर्माना भी वसूल रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस का उद्देश्य लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करना और जुर्माना के खिलाफ चेतावनी देना भी है। बताया जा रहा है कि सड़क दुर्घटना की स्थिति में वाहन की पिछली सीट पर बैठे लोगों को जितना नुकसान होता है, उतने ही सवार होते हैं।