Income Tax / मोदी सरकार की घोषणा, अब न्यू टैक्स रिजीम में मिलेंगे 2 नए फायदे

इनकम टैक्स रिटर्न उन लोगों को दाखिल करना होता है, जिनकी आय टैक्सेबल इनकम से ज्यादा होती है. अगर किसी की सालाना इनकम टैक्सेबल इनकम से ज्यादा है तो उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होता है. वहीं सरकार की ओर से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर कई प्रक्रार की टैक्स छूट भी दी जा रही है. इसी क्रम में मोदी सरकार की ओर से नए टैक्स रिजीम में दो नए फायदे देकर लोगों को राहत दी है.

Vikrant Shekhawat : Apr 24, 2023, 12:03 PM
Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न उन लोगों को दाखिल करना होता है, जिनकी आय टैक्सेबल इनकम से ज्यादा होती है. अगर किसी की सालाना इनकम टैक्सेबल इनकम से ज्यादा है तो उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होता है. वहीं सरकार की ओर से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर कई प्रक्रार की टैक्स छूट भी दी जा रही है. इसी क्रम में मोदी सरकार की ओर से नए टैक्स रिजीम में दो नए फायदे देकर लोगों को राहत दी है. आइए जानते हैं इसके बारे में...

दो नए ऐलान

मोदी सरकार की ओर से नए टैक्स रिजीम की व्यवस्था शुरू की गई थी. वहीं बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कई अहम ऐलान किए गए थे. इन ऐलान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से नए टैक्स रिजीम को लेकर भी दो अहम घोषनाएं की गई थी, जिससे टैक्सपेयर्स को काफी लाभ भी मिलने वाला है.

इतनी इनकम पर टैक्स माफ

बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से नए टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी की, साथ ही टैक्स दाखिल करने की सीमा भी बढ़ा दी है. इसके साथ ही अगर कोई टैक्सपेयर नए टैक्स रिजीम से ITR दाखिल करता है तो उसे 7 लाख रुपये सालाना की इनकम पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा. इसके साथ ही अगर किसी की सालाना इनकम सात लाख रुपये तक है तो उसे नए टैक्स रिजीम के तहत टैक्स नहीं चुकाना होगा.

स्टैंडर्ड डिडक्शन

इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट 2023 में एक और अहम ऐलान किया गया है. पहले नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा लोगों को नहीं मिलता था. लेकिन बजट 2023 पेश करते हुए निर्मला सीतारमण की ओर से घोषणा की गई कि अब से नए टैक्स रिजीम में भी वेतनभोगी और पेंशन पाने वाले लोगों को 50 हजार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा.

लोगों को मिली राहत

ऐसे में 7 लाख रुपये तक सालाना इनकम पर टैक्स माफ और 50 हजार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन के सहारे लोगों को 7.5 लाख रुपये सालाना की इनकम पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा. इन दोनों ऐलान से लोगों को आईटीआर भरने में काफी राहत मिलेगी.