Vikrant Shekhawat : May 28, 2024, 12:25 PM
Gurmeet Ram Rahim Singh: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बड़ी राहत दी. हाई कोर्ट ने रंजीत सिंह हत्याकांड में गुरमीत राम रहीम को बरी कर दिया है. हाई कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के आजीवन कारावास के आदेश को खारिज कर दिया. उच्च न्यायालय ने इस मामले में डेरा प्रमुख समेत पांच और लोगों को बरी किया. रंजीत सिंह हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट पंचकूला ने 2021 में गुरमीत राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी और 31 लाख का जुर्माना लगाया था. 2002 में रणजीत सिंह की हत्या हुई थी.गुरमीत राम रहीम को HC से बड़ी राहत18 अक्टूबर 2021 को पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने राम रहीम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. वहीं अब पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सहित 5 दोषियों को बरी कर दिया है.22 साल पुराना है मामलाबता दें कि पूरा मामला 10 जुलाई 2002 का है। उस समय डेरे की प्रबंधन समिति के सदस्य रहे रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में काफी जांच चली। हालांकि पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं होने पर रणजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी। ये याचिका 2003 में दायर की गई थी। याचिका दायर किए जाने के बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया और फिर सीबीआई ने अक्टूबर 2021 में राम रहीम सहित पांच आरोपियों को दोषी करार दिया था।जेल से बाहर नहीं आ सकेगा राम रहीमहालांकि 22 साल पुराने इस हत्याकांड में बरी होने के बाद भी राम रहीम जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अन्य कई मामलों में राम रहीम को जेल की सजा सुनाई गई है। राम रहीम को दो साध्वियों के यौन शोषण के मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा छत्रपति हत्याकांड में भी राम रहीम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। ऐसे में इस दोनों ही मामलों में सजा काटने की वजह से राम रहीम को अभी भी जेल में ही रहना पड़ेगा।गुरमीत के ऊपर कई मामलेबता दें कि गुरमीत राम रहीम के ऊपर कई मामले चल रहे हैं. पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट 2017 में गुरमीत राम रहीम को दो महिला शिष्यों से बलात्कार करने का दोषी ठहराया था और 20 साल की कैद की सजा सुनाई थी. इसी सीबीआई कोर्ट ने 2019 को सिरसा के पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या के मामले में भी उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी.इन तमाम आरोपों की वजह से गुरमीत पिछले कुछ साल से जेल में बंद हैं. इस दौरान उन्हें कई बार पैरोल मिली. पैरोल पर वो कई बार जेल से बाहर रहे. पिछले चार साल में गुरमीत करीब सात महीने से ज्यादा जेल से बाहर रहे.गुरमीत को कब कब मिली पैरोल?
- अक्टूबर 2020: एक दिन
- मई 2021: एक दिन की पैरोल
- फरवरी 2022: 21 दिन की पैरोल.
- जून 2022: 30 दिन की पैरोल
- अक्टूबर 2022: 40 दिन की पैरोल
- जनवरी 2023: 40 दिन की पैरोल
- जुलाई 2023: 30 दिन की पैरोल
- नवंबर 2023: 21 दिन की फरलो
- जनवरी 2024: 50 दिन की पैरोल