Vikrant Shekhawat : Apr 11, 2021, 04:59 PM
यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। ये सरगर्मी तब और बढ़ गई जब बीते दिनों बीजेपी ने रेप मामले में दोषी करार उन्नाव के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी को जिला पंचायत चुनाव टिकट दे दिया। इसको लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो गया। इस बीच आज (रविवार) बीजेपी ने कुलदीप सेंगर की पत्नी का टिकट कैंसल कर दिया।
यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि पार्टी ने कुलदीप सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर का टिकट रद्द कर दिया है। मालूम हो कि हाल ही में पंचायत चुनाव में संगीता सेंगर को बीजेपी ने उन्नाव से उम्मीदवार बनाया था। बीजेपी ने उन्हें फतेहपुर चौरासी तृतीय क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी बनाया था। संगीता सेंगर अभी ज़िला पंचायत अध्यक्ष हैं। वह 2016 में निर्दलीय अध्यक्ष बनी थीं। बता दें कि कुलदीप सेंगर बांगरमऊ से बीजेपी के टिकट पर चार बार विधायक रह चुके हैं। साल 2017 में उन्नाव के चर्चित रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें बीजेपी ने अगस्त 2019 में पार्टी से निकाल दिया और इसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता भी समाप्त कर दी गई थी। पिछले साल कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को रेप और अपहरण के मामले में दोषी करार देते हुए उन्हें उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई थी। वहीं रेप सर्वाइवर के पिता की पुलिस कस्टडी में हुई मौत के मामले में भी सेंगर समेत सभी दोषियों को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी।
यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि पार्टी ने कुलदीप सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर का टिकट रद्द कर दिया है। मालूम हो कि हाल ही में पंचायत चुनाव में संगीता सेंगर को बीजेपी ने उन्नाव से उम्मीदवार बनाया था। बीजेपी ने उन्हें फतेहपुर चौरासी तृतीय क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी बनाया था। संगीता सेंगर अभी ज़िला पंचायत अध्यक्ष हैं। वह 2016 में निर्दलीय अध्यक्ष बनी थीं। बता दें कि कुलदीप सेंगर बांगरमऊ से बीजेपी के टिकट पर चार बार विधायक रह चुके हैं। साल 2017 में उन्नाव के चर्चित रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें बीजेपी ने अगस्त 2019 में पार्टी से निकाल दिया और इसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता भी समाप्त कर दी गई थी। पिछले साल कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को रेप और अपहरण के मामले में दोषी करार देते हुए उन्हें उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई थी। वहीं रेप सर्वाइवर के पिता की पुलिस कस्टडी में हुई मौत के मामले में भी सेंगर समेत सभी दोषियों को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी।