दिल्ली / दिल्ली में ​​1 जनवरी 2022 तक पटाखों की बिक्री व उसे फोड़ने पर लगी रोक

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में 1 जनवरी 2022 तक पटाखों की बिक्री और उसे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। इसमें कहा गया है कि पटाखें फोड़ने से न सिर्फ बडे़ स्तर पर प्रदूषण बढ़ेगा बल्कि इसे फोड़ने के लिए लोगों के इकट्ठा होने से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी उल्लंघन होगा।

Firecrackers Ban In Delhi: दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने राष्ट्रीय राजधानी में 1 जनवरी 2022 तक पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया. आदेश के मुताबिक, कई विशेषज्ञों ने संकेत दिया है कि कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी की अंदेशा है और पटाखों को फोड़कर बड़े पैमाने पर जश्न मनाने लिए बड़ी संख्या में लोग जमा होंगे. इससे न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन होगा, बल्कि वायु प्रदूषण का उच्च स्तर दिल्ली में गंभीर स्वास्थ्य मसलों का कारण बनेगा.

आदेश में कहा गया है कि वायु प्रदूषण और श्वसन संक्रमण के बीच अहम संबंध को देखते हुए, मौजूदा महामारी संकट की वजह से पटाखे फोड़ना लोगों के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है.

डीपीसीसी ने आदेश में कहा, ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक जनवरी 2022 तक सभी तरह के पटाखे फोड़ने और बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा.’ डीपीसीसी ने जिलाधिकारियों और पुलिस उपायुक्तों से कहा है कि वे निर्देशों पर अमल कराएं और दैनिक कार्रवाई रिपोर्ट जमा करें.

इससे पहले बीते 15 सितंबर को केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में इस साल भी पटाखों की खरीद, बिक्री, भंडारण और उपयोग बैन लगा दिया था.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर यह जानकारी दी थी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवल (Arvind Kejriwal) ने ट्वीट किया था, ‘पिछले तीन साल से दीपावली के समय दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए पिछले साल की तरह इस बार भी हर प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जिससे लोगों की जिंदगी बचाई जा सके.’