Vikrant Shekhawat : Sep 24, 2019, 02:14 PM
नई दिल्ली. महाराष्ट्र और हरियाणा की क्रमश: 288 व 90 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के साथ एक लोकसभा और 64 विधानसभा क्षेत्रों में उप चुनाव घोषित कर दिए थे। अब एक और लोकसभा सीट पर चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है।
इसके साथ ही महाराष्ट्र की लोकसभा सीट सतारा के लिए भी उप चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। यहां की सीट से एनसीपी से सांसद उदयनराजे भोंसले के भाजपा ज्वाइन करने के बाद से इस्तीफा दे दिया गया था। इसके बाद से यह सीट रिक्त है। चुनाव आयोग ने इस रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है।
मतदान कार्यक्रम
राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तिथि 27.09.2019 (शुक्रवार)
नामांकन की अंतिम तिथि 04.10.2019 (शुक्रवार)
नामांकन की जांच की तिथि 05.10.2019 (शनिवार)
उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 07.10.2019 (सोमवार)
मतदान की तिथि 21.10.2019 (सोमवार)
मतगणना की तिथि 24.10.2019 (गुरूवार)
तारीख जिससे पूर्व चुनाव सम्पन्न हो जाएगा
27.10.2019 (रविवार)
मतदाता सूची
01.01.2019 की अर्हता तिथि से उपरोक्त लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लिये मतदाता सूची अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी गई है।
इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) एवं वीवीपीएटी
आयोग ने सभी मतदान केन्द्रों पर उप चुनावों में ईवीएम एवं वीवीपीएटी का उपयोग करने का फैसला किया है। पर्याप्त संख्या में ईवीएम एवं वीवीपीएटी उपलब्ध करा दिए गए हैं और यह सुनिश्चित करने के लिये सभी कदम उठाए गए हैं कि इन मशीनों की सहायता से चुनावों का आयोजन सुगमता पूर्वक हो जाए।
मतदाताओं की पहचान
पिछली प्रक्रिया के अनुरूप आयोग ने फैसला किया है कि मतदान के समय उपर उल्लेखित चुनाव में मतदाताओं की पहचान अनिवार्य होगी। किसी मतदाता की पहचान के लिये इलेक्ट्रोल फोटो आईडेन्टिटी कार्ड (ईपीआईसी) मुख्य दस्तावेज होंगे। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी मतदाता अपने मतदान के अधिकार से वंचित न हो, उपरोक्त चुनाव में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान के लिये अतिरिक्त दस्तावेजों की अनुमति देने के अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे।
आदर्श आचार संहिता
जिन जिलों में सम्पूर्ण या आंशिक रूप से संसदीय या विधानसभा के उपचुनाव का संचालन किया जाता है, वहां तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। जो तिथि 29 जून, 2017 के आयोग की निर्देश संख्या 437/6/1 एनएसटी/2016- सीसीएस के द्वारा जारी किए गए आंशिक संशोधन के अध्यधीन (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) है। आदर्श आचार संहिता सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों एवं संबंधित राज्य सरकार पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्य के जिले के लिये केंद्र सरकार पर भी लागू होगी।