कोरोना वायरस / छत्तीसगढ़ के रायपुर में 9 अप्रैल से लगेगा 10 दिनों का लॉकडाउन

रायपुर (छत्तीसगढ़) के ज़िलाधिकारी ने घोषणा की है कि रायपुर को 9 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक के लिए कंटेनमेंट ज़ोन घोषित किया जा रहा है। इस दौरान ज़िले की सभी सीमाएं सील रहेंगी। केवल दवा दुकानों को नियमित समय पर खोलने की अनुमति होगी जबकि दूध डेयरी दिन में दो बार खुलेंगी।

Vikrant Shekhawat : Apr 07, 2021, 07:59 PM
रायपुर: केवल रात में दुकानों को बंद कर कोरोना का संक्रमण रोकने की कोशिश में प्रशासन बुरी तरह फेल रहा। अब रायपुर कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन ने 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक पूरे जिले में लॉकडाउन घोषित कर दिया है। मतलब शुक्रवार शाम से सभी बाजार, दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बैंक और सरकारी-गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। अस्पताल, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप को इस बंदी से कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई है।

लॉकडाउन की गाइडलाइन के मुताबिक शुक्रवार से अगले 10 दिनों तक जिले की सीमाएं सील कर दी जाएंगी। धार्मिक स्थलों, पर्यटन और सांस्कृतिक स्थल बंद रहेंगे। 13 अप्रैल से नवरात्रि शुरू हो रही है। ऐसे में श्रद्धालु नवरात्रि के दौरान माता के मंदिरों में नहीं जा सकेंगे। शराब दुकानों को भी 10 दिनों तक बंद रखा जाएगा। सभी तरह के सभा, जुलूस, सामाजिक-धार्मिक अथवा राजनीतिक आयोजनों को प्रतिबंधित किया गया है। लाॅकडाउन के दौरान पेट्रोल पंपों पर केवल सरकारी गाड़ियों, एम्बुलेंस, मेडिकल सामग्री पहुंचाने वाली गाड़ियां, एलपीजी की ढुलाई करने वाली गाड़ी, ई-पास वाली गाड़ियों, रेलवे स्टेशन, बस अड्‌डे और हवाई अड्‌डे से संचालित होने वाली टैक्सी में भी पेट्रोल भरने की अनुमति दी गई है। प्रवेश पत्र दिखाने पर परीक्षार्थी, परिचय पत्र दिखाने पर पत्रकारों, प्रेस की गाड़ियों, हॉकरों, दूध वालों की गाड़ियों में भी पेट्रोल भरा जा सकेगा। हाईवे से गुजर रही ऐसी गाड़ियों में भी पेट्रोल भरने की छूट होगी जो जिले में नहीं रुक रही हैं।

दूध को घर पहुंचाने की अनुमति

प्रशासन ने इस बार किराना दुकानों, फल और दूध की दुकानों को भी बंद करा दिया है। दूध वालों को घर पर दूध पहुंचाने की अनुमति होगी। इसके लिए सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम को 5 बजे से 6.30 बजे तक घर-घर दूध पहुंचाने की छूट होगी। अखबार के हॉकरों के लिये भी इसी अवधि में छूट दी जाएगी।

एलपीजी घर पहुंचाएंगी कंपनियां, पेट शॉप को चारा खिलाने की छूट

घरेलू गैस की आपूर्ति अब केवल टेलिफोनिक अथवा ऑनलाइन बुकिंग पर होगी। गैस कंपनियां उपभोक्ता के घर तक सिलेंडर पहुंचाएंगी। वहीं पेट शॉप और एक्वेरियम आदि को केवल चारा खिलाने के लिए सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम 5 बजे से 6.30 बजे तक की छूट होगी।

परिसर में ही मजदूरों की व्यवस्था हो तभी चलेगा उद्योग

प्रशासन ने उद्योगों को भी इस लॉकडाउन में शामिल कर लिया है। उन्हीं उद्योगों को संचालन की सुविधा मिलेगी जिनके परिसर में ही मजदूरों को रहने की व्यवस्था हो। वहां कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुए काम जारी रखा जा सकेगा।

बाहर जाने के लिये ई-पास अनिवार्य

प्रशासन ने जिले से बाहर जाने के लिए ई-पास को अनिवार्य कर दिया है। परीक्षार्थियों के लिए प्रवेश पत्र और अस्पताल, एम्बुलेंस, रेलवे, टेलिकॉम और एयरपोर्ट आदि के कर्मचारियों काे नियोक्ता का परिचय पत्र ही पास होगा।

मुख्यमंत्री ने मांगा समाज से सहयोग

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को विभिन्न समाजों के प्रमुख लोगों के साथ महामारी की गंभीरता पर चर्चा की। इस दौरान सभी को महामारी की वर्तमान स्थित और रोकथाम के लिए हो रहे काम की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश की कोरोना की पॉजिटिविटी दर और रोज हो रही मौतें चिंताजनक है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक घरों से न निकलें। खरीदारी के लिए परिवार के सदस्यों को साथ न लेते हुए अकेले जाएं। आसपास कोरोना संक्रमित मिलने पर उनका सही मार्गदर्शन करें और आवश्यक सावधानियों के बारे में जागरूक करें।

मुख्यमंत्री ने कहा, गंभीर मरीजों को ही उपलब्ध कराएं वेंटिलेटर और ऑक्सीजन वाले बेड

मरीजों की बढ़ती संख्या से अस्पतालों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर सुविधा वाले बेड की कमी हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा, वे कोरोना संक्रमण की गंभीरता के हिसाब से मरीजों को अस्पताल में बिस्तर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया निर्धारित करें। उन्होंने कहा कि मरीजों को किसी सिफारिश या दबाव के आधार पर बिस्तर न उपलब्ध कराएं जाए। इससे केवल जरूरतमंद मरीजों को ही बिस्तर उपलब्ध हो सकेंगे और अनावश्यक रूप से कोई बिस्तर नहीं ले सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन वाले बिस्तर और वेंटिलेटर तक इसकी वास्तविक जरूरत वाले मरीजों की पहुंच सुनिश्चित करें। ऐसे मरीज जिन्हें ऑक्सीजन सुविधा की आवश्यकता नहीं है उन्हें कोविड केयर सेंटर्स या सामान्य बिस्तरों पर भर्ती कर इलाज उपलब्ध कराएं।

मध्य प्रदेश ने छत्तीसगढ़ से बसों का संचालन रोका

मध्य प्रदेश के परिवहन आयुक्त ने एक आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश आने-जाने वाली बसों का संचालन बंद कर दिया है। ऐसा छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए लिया गया है। यह प्रतिबंध फिलहाल 15 अप्रैल तक के लिए लागू किया गया है।