Vikrant Shekhawat : Jun 22, 2022, 08:15 AM
बिहार में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे और नौकरी एवं रोजगार से जुड़े दिव्यांगजनों को राज्य सरकार बैट्री से चलने वाली ट्राईसाइकिल में मुफ्त में उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। नीतीश सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में राज्यभर में दिव्यांगों को 10 हजार बैट्री चलित ट्राईसाइकिल का वितरण करेगी। खास बात यह है कि ये ट्राईसाइकिल पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिव्यांगों को बांटी जाएंगी।
खबर के मुताबिक दिव्यांगों को बैट्री ट्राईसाइकिल के लिए पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद डीएम की अध्यक्षता में गठित कमिटी योग्य लाभार्थियों का चयन करेगी। इस योजना के लिए 42 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने सीएम दिव्यांगजन सशक्तीकरण छात्र योजना के तहत संचालित संबल योजना के अंतर्गत मंजूरी दी है। अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने कहा कि ग्रेजुएशन और इसके ऊपर की पढ़ाई कर रहे दिव्यांग विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। विद्यार्थी अपने घर या हॉस्टल से लंबी दूरी तय करके बैट्री चलित ट्राईसाइकिल के जरिए आसानी कॉलेज-यूनिवर्सिटी जा सकेंगे। साथ ही बिहार में ही रहकर रोजगार से जुड़े दिव्यांगों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। ताकि वे बैट्री ट्राईसाइकिल का इस्तेमाल करके अपने परिवार का पेट पाल सकेंगे।क्या है योजना की पात्रता?इस योजना के तहत लाभार्थी का बिहार का निवासी होना जरूरी है। शर्त यह है कि वह राज्य में ही रहकर पढ़ाई या रोजगार कर रहा हो। लाभार्थी के परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 17 साल या उससे ऊपर के 60 फीसदी दिव्यांगों को इसका लाभ मिलेगा।
खबर के मुताबिक दिव्यांगों को बैट्री ट्राईसाइकिल के लिए पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद डीएम की अध्यक्षता में गठित कमिटी योग्य लाभार्थियों का चयन करेगी। इस योजना के लिए 42 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने सीएम दिव्यांगजन सशक्तीकरण छात्र योजना के तहत संचालित संबल योजना के अंतर्गत मंजूरी दी है। अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने कहा कि ग्रेजुएशन और इसके ऊपर की पढ़ाई कर रहे दिव्यांग विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। विद्यार्थी अपने घर या हॉस्टल से लंबी दूरी तय करके बैट्री चलित ट्राईसाइकिल के जरिए आसानी कॉलेज-यूनिवर्सिटी जा सकेंगे। साथ ही बिहार में ही रहकर रोजगार से जुड़े दिव्यांगों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। ताकि वे बैट्री ट्राईसाइकिल का इस्तेमाल करके अपने परिवार का पेट पाल सकेंगे।क्या है योजना की पात्रता?इस योजना के तहत लाभार्थी का बिहार का निवासी होना जरूरी है। शर्त यह है कि वह राज्य में ही रहकर पढ़ाई या रोजगार कर रहा हो। लाभार्थी के परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 17 साल या उससे ऊपर के 60 फीसदी दिव्यांगों को इसका लाभ मिलेगा।