नई दिल्ली / मनी लांड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत

कर्नाटक कांग्रेस के कद्दावर नेता डीके शिवकुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय से राहत मिली है। अदालत ने 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर उन्हें मनी लांड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। वह 25 अक्तूबर तक प्रवर्तन निदेशालय की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।

AMAR UJALA : Oct 23, 2019, 03:06 PM
नई दिल्ली | कर्नाटक कांग्रेस के कद्दावर नेता डीके शिवकुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय से राहत मिली है। अदालत ने 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर उन्हें मनी लांड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। वह 25 अक्तूबर तक प्रवर्तन निदेशालय की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वह जेल मैनुएल के अनुसार शिवकुमार को कुर्सी और टीवी प्रदान करें।