Pakistan News / इमरान को ‘जिन्ना हाउस’ जलाने के मामले में मिली राहत, कोर्ट ने दी बेल

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तीन मामलों में अंतरिम जमानत के लिए लाहौर के एंटी-टेररिज्म कोर्ट पहुंचे. इसमें से एक मामला लाहौर कॉर्प्स कमांडर हाउस में हमले और आगजनी से जुड़ा हुआ है. अदालत ने आगजनी के इस मामले समेत तीन केस में इमरान को बेल दे दी है. लाहौर कॉर्प्स कमांडर हाउस को पाकिस्तान में जिन्ना हाउस के तौर पर भी जाना जाता है. Imran Khan की हाईकोर्ट से गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने जिन्ना हाउस में

Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तीन मामलों में अंतरिम जमानत के लिए लाहौर के एंटी-टेररिज्म कोर्ट पहुंचे. इसमें से एक मामला लाहौर कॉर्प्स कमांडर हाउस में हमले और आगजनी से जुड़ा हुआ है. अदालत ने आगजनी के इस मामले समेत तीन केस में इमरान को बेल दे दी है. लाहौर कॉर्प्स कमांडर हाउस को पाकिस्तान में जिन्ना हाउस के तौर पर भी जाना जाता है. Imran Khan की हाईकोर्ट से गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने जिन्ना हाउस में तोड़फोड़ और आगजनी की थी.

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) चीफ इमरान की तरफ से बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत में याचिकाएं दायर की थीं. याचिकाओं में अदालत से गुजारिश की गई कि इमरान को बेल दी जाए, ताकि वह जांच में शामिल हो सकें. अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए इमरान को तीनों ही मामलों में 2 जून तक अंतरिम बेल दी है. कोर्ट ने इमरान से कहा है कि वह एक लाख रुपये का श्योरिटी बॉन्ड जमा करें. साथ ही इन मामलों की जांच में भी शामिल हों.