Vikrant Shekhawat : Mar 25, 2021, 05:29 PM
नई दिल्ली। केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) ने पिछले दिनों ही दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी (New Excise Policy) लागू करने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद मौजूदा सरकारी दुकानों (Wine Shops) को बंद कर निजी दुकानों को लाइसेंस जारी किए जाएंगे। दिल्ली सरकार इसके लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया भी शुरू करने जा रही है। इसलिए शराब की मौजूदा दुकानों और अन्य लाइसेंस होल्डरों को स्टॉक खत्म करने के लिए तीन महीने का वक्त दिया गया है। इन तीन महीनों के अंदर ही रेस्टोरेंट, पब या शराब-बीयर के अन्य लाइसेंस होल्डर को पुराना स्टॉक को हर हालत में खत्म करना होगा। ऐसे में अगले तीन महीने तक दिल्ली में शराब महंगी नहीं होगी। इसके लिए जिनका लाइसेंस अगले कुछ दिनों में खत्म होने वाला था, उन लाइसेंस होल्डरों का लाइसेंस भी तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
बता दें कि नई एक्साइज पॉलिसी लागू हो जाने के बाद रेस्टोरेंट, पब में जाने वाले कस्टमर्स को कई तरह की सहुलियतों का ध्यान रखा गया है। जैसे, अब कस्टमर्स के टेबल पर बोतल बंद शराब मिलेगी, हालांकि ग्राहक उस बोतल को रेस्टोरेंट या पब से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। साथ ही रेस्टोरेंट और पब में अब मालिकों को एक से अधिक काउंटर खोलने की इजाजत भी मिल जाएगी।
फिलहाल नई एक्साइज पॉलिसी का अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। नए एक्साइज पॉलिसी में दिल्ली में शराब पीने की उम्र घटा दी गई है। अब इस कानून में दिल्ली में शराब पीने की उम्र 21 साल कर दी गई है। यानि आप अगर 21 साल के हो गए हैं तो दिल्ली में शराब पी सकते हैं।केजरीवाल सरकार का इसके पीछे तर्क है कि इस फैसले से शराब माफिया पर शिकंजा कसेगा। नए एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करके उन तमाम चीजों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जिसको लेकर माफिया फायदा उठाते थे। दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के मुताबिक, ‘इससे जुड़ी एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी और उसपर जनता से राय मांगी गई थी। 14,700 कमेंट्स जनता से आए। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन कैबिनेट बैठक में रखी गई थी, उसे स्वीकार कर लिया गया है।बता दें कि दिल्ली सरकार तर्क दे रही है कि दिल्ली के सभी इलाकों में 2016 से शराब की एक भी नई दुकान नहीं खुली है। मौजूदा दुकानों में करीब 60 फीसदी दुकानें सरकारी हैं। 40 फीसदी प्राइवेट दुकानों से इनकी तुलना में ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है। इसलिए अब दिल्ली में सरकार की शराब की दुकानें नहीं होंगीं। अब सभी दुकानें प्राइवेट हाथों में सौंपी जाएंगी। किसी भी दुकान के लिए 500 स्क्वायर फ़ीट का एरिया जरूर होगा। मुख्य सड़क की तरफ से उसकी एंट्री नहीं होगी। बाहर से शराब नहीं बेच सकेगा।
बता दें कि नई एक्साइज पॉलिसी लागू हो जाने के बाद रेस्टोरेंट, पब में जाने वाले कस्टमर्स को कई तरह की सहुलियतों का ध्यान रखा गया है। जैसे, अब कस्टमर्स के टेबल पर बोतल बंद शराब मिलेगी, हालांकि ग्राहक उस बोतल को रेस्टोरेंट या पब से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। साथ ही रेस्टोरेंट और पब में अब मालिकों को एक से अधिक काउंटर खोलने की इजाजत भी मिल जाएगी।
फिलहाल नई एक्साइज पॉलिसी का अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। नए एक्साइज पॉलिसी में दिल्ली में शराब पीने की उम्र घटा दी गई है। अब इस कानून में दिल्ली में शराब पीने की उम्र 21 साल कर दी गई है। यानि आप अगर 21 साल के हो गए हैं तो दिल्ली में शराब पी सकते हैं।केजरीवाल सरकार का इसके पीछे तर्क है कि इस फैसले से शराब माफिया पर शिकंजा कसेगा। नए एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करके उन तमाम चीजों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जिसको लेकर माफिया फायदा उठाते थे। दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के मुताबिक, ‘इससे जुड़ी एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी और उसपर जनता से राय मांगी गई थी। 14,700 कमेंट्स जनता से आए। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन कैबिनेट बैठक में रखी गई थी, उसे स्वीकार कर लिया गया है।बता दें कि दिल्ली सरकार तर्क दे रही है कि दिल्ली के सभी इलाकों में 2016 से शराब की एक भी नई दुकान नहीं खुली है। मौजूदा दुकानों में करीब 60 फीसदी दुकानें सरकारी हैं। 40 फीसदी प्राइवेट दुकानों से इनकी तुलना में ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है। इसलिए अब दिल्ली में सरकार की शराब की दुकानें नहीं होंगीं। अब सभी दुकानें प्राइवेट हाथों में सौंपी जाएंगी। किसी भी दुकान के लिए 500 स्क्वायर फ़ीट का एरिया जरूर होगा। मुख्य सड़क की तरफ से उसकी एंट्री नहीं होगी। बाहर से शराब नहीं बेच सकेगा।