Vikrant Shekhawat : Nov 14, 2024, 09:00 PM
GRAP 3 in Delhi-NCR: दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण से हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। पिछले दो दिनों से क्षेत्र में घना धुंध छाया हुआ है, जिससे लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है और विजिबिलिटी कम हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने वायु गुणवत्ता में गिरावट के मद्देनजर गुरुवार को GRAP-3 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चरण 3) लागू कर दिया है, जिसके तहत कई कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस धुंध के चलते लोगों को खांसी, आंखों में जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और डॉक्टरों के यहां मरीजों की भीड़ लगी हुई है।
GRAP-3 लागू होने के बाद क्या-क्या होगा प्रतिबंधित?
GRAP-3 के लागू होने के साथ ही दिल्ली-NCR में कई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे प्रदूषण को कम किया जा सके। ये पाबंदियां 15 नवंबर सुबह 8 बजे से अगले आदेश तक जारी रहेंगी। आइए जानते हैं कि कौन-कौन सी गतिविधियों पर रोक लगी है:- नए निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक: निर्माण कार्य, ड्रिलिंग, बोरिंग, पाइलिंग, ओपन ट्रेंच सिस्टम, सीवर लाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिक केबल डालने का काम पूरी तरह से बंद रहेगा।
- ईंट-भट्ठे और स्टोन क्रशर बंद: क्षेत्र के सभी ईंट-भट्ठे, स्टोन क्रशर और खनन से संबंधित गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- गैर-इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रतिबंध: BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाले वाहन दिल्ली और आसपास के गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर (नोएडा/ग्रेटर नोएडा) में नहीं चल सकेंगे।
- प्राथमिक स्कूलों की ऑनलाइन क्लास: दिल्ली के सरकारी प्राथमिक स्कूलों (कक्षा-5 तक) के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस की सिफारिश की गई है।
- सड़कों पर पानी का छिड़काव: प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली की प्रमुख सड़कों पर तेजी से पानी का छिड़काव किया जाएगा, जिससे धूल कणों को नियंत्रित किया जा सके।
- कच्ची सड़कों पर गाड़ियों पर रोक: कच्ची सड़कों पर गाड़ियों का आवागमन नहीं होगा, और मलबे का ट्रांसपोर्ट भी पूरी तरह से रोक दिया गया है।