देश / केंद्र ने तत्काल प्रभाव से मूंग छोड़कर सभी दालों की स्टॉक सीमा की तय

केंद्र ने तत्काल प्रभाव से थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, मिल मालिकों और आयातकों के लिए 31 अक्टूबर 2021 तक सभी दालों (मूंग छोड़कर) की स्टॉक सीमा तय कर दी है। थोक विक्रेताओं को 200 मीट्रिक टन (किसी एक किस्म की मात्रा 100 मीट्रिक टन से अधिक नहीं) जबकि खुदरा विक्रेताओं को 5 मीट्रिक टन स्टॉक करने की अनुमति मिली है।

Vikrant Shekhawat : Jul 03, 2021, 02:36 PM
नई दिल्ली: कोरोनाकाल में आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. दालों की महंगाई रोकने के लिए केंद्र सरकार ने दालों की स्टॉक लिमिट तय कर दी है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. इसे थोक विक्रेताओं, रिटेलर्स, मिल मालिकों और इम्पोर्टर्स पर लागू किया गया है.

31 अक्टूबर तक लगाई स्टॉक लिमिट

दालों की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने मूंग को छोड़कर सभी दोलों पर 31 अक्टूबर तक स्टॉक लिमिट लगाई है. कारोबारी किसी भी दाल या दलहन का सरकार की तरफ से तय लिमिट से ज्यादा का स्टॉक नही रख पाएंगे.

किस पर कितनी लगी स्टॉक लिमिट

सरकार ने रिटेल कारोबारियों के लिए 5 टन स्टॉक की लिमिट तय की है जबकि थोक कारोबारियों और आयातकों के लिए 200 टन की लीमिट तय की गई है जिसमें किसी एक वैरायटी का स्टोक 100 टन से ज्यादा नही हो सकता है. दाल मिल भी अपनी कुल सालाना क्षमता का 25 फीसदी से ज्यादा का स्टॉक नही रख पाएंगी. 

ज्यादा स्टॉक का देना होगा ब्यौरा

मंत्रालय के मुताबिक, अगर स्टॉक निर्धारित सीमा से ज्यादा है, तो उन्हें उपभोक्ता मामलों के विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर घोषित करना होगा. आदेश की अधिसूचना के 30 दिनों के अंदर स्टॉक को तय सीमा में लाना होगा. मार्च-अप्रैल में दालों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है.