Vikrant Shekhawat : Oct 21, 2021, 07:59 AM
नई दिल्ली: भारत समेत दुनियाभर के देशों में कोरोना संक्रमण की दर कम हो रही है. इसके साथ ही वैक्सीनेशन कवरेज भी बढ़ता जा रहा है. ऐसे में भारत सरकार ने विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए ट्रैवल गाइडलाइंस में संशोधन किया है. सरकार ने संशोधित दिशा-निर्देशों में आने वाले यात्रियों के लिए नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है. यह रिपोर्ट 72 घंटे के भीतर की होनी चाहिए. नए दिशानिर्देश 25 अक्टूबर यानी आने वाले सोमवार से अगले आदेश तक लागू होंगे.नए दिशानिर्देश में ब्रिटेन, अमेरिका समेत अन्य सारे देशों को दो कैटगरी में बांटा गया है. ए कैटगरी में वे देश भी शामिल हैं, वहां से आने वाले यात्रियों को भारत में प्रवेश करने पर कुछ अतिरिक्त निर्देशों का पालन करना होगा. इसमें आगमन के बाद कोविड जांच (कोरोना के जोखिम वाले देशों के लिए) भी शामिल है. इस लिस्ट को 20 अक्टूबर 2021 तक अपडेट किया गया है.वहीं, बी कैटगरी की बात करें तो इसमें वे देश शामिल हैं, जिनके साथ भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त या WHO मान्यता प्राप्त COVID-19 वैक्सीन के साथ पूरी तरह से टीकाकरण वाले(दोनों डोज लेने वाले) व्यक्तियों के लिए पारस्परिक मान्यता टीकाकरण प्रमाण पत्र के लिए समझौता किया है.A Category में शामिल देशों के नाम: यूरोपियन कंट्रीज, दक्षिण अफ्रीका(South Africa), ब्राजील (Brazil), बांग्लादेश (Bangladesh), बोत्सवाना (Botswana), चीन (China), मॉरीशस (Mauritius), न्यूजीलैंड (New Zealand), जिम्बॉवे (Zimbabwe).B Category में शामिल देशों के नाम: ब्रिटेन (United Kingdom), फ्रांस (France), जर्मनी (Germany), नेपाल (Nepal), बेलारूस (Belarus), लेबनॉन (Lebanon), अर्मेनिया (Armenia), यूक्रेन (Ukraine), बेल्जियम (Belgium), हंगरी (Hungary), सर्बिया (Serbia).