Vikrant Shekhawat : Oct 05, 2020, 07:47 PM
Unlock 5.0: लॉकडाउन के बाद देश में अब अनलॉक का दौर चल रहा है। शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) ने 15 अक्टूबर से ग्रेडेड तरीके से स्कूल खोले जाने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। मंत्रालय की ओर से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा के लिए अपना मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और शारीरिक/सामाजिक दूरी के साथ सीखने के लिए निर्देश जारी करने के लिए भी कहा गया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि छात्रों को अभिभावकों की लिखित मंजूरी के बाद ही स्कूल आने की इजाजत होगी। इसके अलावा अटेंडेंस को लेकर लचीला रुख अपनाया जाएगा। छात्र स्कूल आने के बजाय ऑनलाइन क्लास का विकल्प भी चुन सकते हैं। मिड डे मील को बनाने और बांटने को लेकर बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर भी एसओपी में बताया गया है।केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनलॉक-5 के दिशानिर्देशों (Unlock-5 Guidelines) में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को चरणबद्ध तरीके से 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोले जाने के बारे में निर्णय लेने की छूट दी गई है। केंद्र के स्कूल खोलने के आदेश के बाद से कई राज्य और केंद्रशासित सरकारों ने स्कूलों को खोलने का फैसला किया हैं वहीं देश की राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल नीत आम आदमी पार्टी सरकार ने स्कूलों को 31 अक्टूबर तक बंद रखने का फैसला किया है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने निरूद्ध क्षेत्रों के बाहर के इलाकों में और गतिविधियों की अनुमति देने के वास्ते बुधवार को नये दिशा-निर्देश जारी किये थे। इनमें 15 अक्टूबर से सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों को उनकी बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ खोला जाना भी शामिल है। मंत्रालय ने हालांकि कहा कि केन्द्र की अनुमति वाली यात्रा को छोड़कर अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर अभी पाबंदियां जारी रहेगी।इससे पहले अनलॉक-4 में केंद्र सरकार ने 21 सितंबर से आंशिक रूप से स्कूल खोलने की अनुमति दी थी। सरकार के आदेश के मुताबिक स्कूलों में कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के छात्रों को ही शिक्षकों से परामर्श लेने के लिए स्कूल जाने की इजाजत थी। इसके लिए अभिभावकों की अनुमति लेना भी अनिवार्य किया गया था।15 अक्टूबर से इन गतिविधियों में छूटमंत्रालय के आदेश के मुताबिक निरूद्ध क्षेत्रों के बाहर के इलाकों में 15 अक्टूबर से कुछ गतिविधियों की अनुमति दी गई है जिनमें सिनेमा, थियेटर और मल्टीप्लेक्सों को उनके बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ खोला जा सकता है और इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जायेगी।खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए जा रहे स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए एसओपी युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी। मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में एसओपी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जायेगी।