मनोरंजन / घरेलू हिंसा मामले में पत्नी शालिनी की नई याचिका के बाद कोर्ट ने हनी सिंह को भेजा नोटिस

सिंगर यो यो हनी सिंह की पत्नी शालिनी द्वारा दायर एक नए आवेदन पर दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें नोटिस जारी किया। बकौल एएनआई, शालिनी ने यूएई में सिंगर या उनकी कंपनियों के स्वामित्व की चल/अचल संपत्ति का अधिकार किसी अन्य को देने पर रोक की मांग की। शालिनी ने पिछले महीने घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया था।

Vikrant Shekhawat : Sep 16, 2021, 09:09 AM
एंटरटेनमेंट डेस्क: अभिनेता और गायक यो यो हनी सिंह की मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। कुछ समय पहले ही उनकी पत्नी शलिनी तलवार ने हनी सिंह पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने यो यो हनी सिंह को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। 3 सितम्बर को अदालत ने पंजाबी गायक यो-यो हनी सिंह की पत्नी को ससुराल से अपना सामान लाने की अनुमति प्रदान कर दी। अदालत ने दंपती को निर्देश दिया कि इस दौरान दोनों किसी भी प्रकार से अभद्र भाषा या विवाद में लिप्त नहीं होंगे। अदालत से बाहर आने के बाद सिंह ने कहा कि जज द्वारा कराई गई काउंसलिंग अच्छी थी और उम्मीद है कि सब कुछ ठीक-ठाक रहेगा।

हनी सिंह को भेजा गया नया नोटिस

पत्नी शलिनी तलवार के नए आवेदन के बाद अब इस मामले में हनी सिंह को दिल्ली कोर्ट की तरफ से एक नया नोटिस भेजा गया है। दरअसल हनी सिंह कि पत्नी के नए आवेदन के आधार पर कोर्ट ने हनी सिंह को नया नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन्हें ये निर्देश दिए गए हैं कि उनकी जो भी चल-अचल संपत्ति और कंपनिया हैं और जो भी संपत्ति उनकी यूएई में हैं, उसमें किसी भी तीसरे को अधिकारी बनाने में रोकने की मांग की गई है।

मजिस्ट्रेट तानिया सिंह द्वारा की गई थी काउंसलिंग

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तानिया सिंह ने एक घंटे से अधिक समय तक दंपती की चैंबर काउंसलिंग की। इसके बाद उन्होंने हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार को 5 सितंबर को दो संरक्षण अधिकारियों की मौजूदगी में अपने ससुराल से अपना सामान लाने की अनुमति प्रदान कर दी। अदालत ने कहा कि विवाह में सामान्यत: टूट-फूट होती है, लेकिन दोनों को अपने भावों को गलत तरीके से प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। अदालत ने शालिनी को कहा कि जब वह ससुराल से सामान लेने जाएं तो उसे मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस दौरान दंपती किसी भी प्रकार के अपशब्दों का आदान-प्रदान नहीं करेंगे।

शालिनी द्वारा मांगे गए अंतरिम मुआवजे की होगी सुनवाई

अदालत ने मामले की सुनवाई 28 सितंबर तय करते हुए कहा कि ईश्वर हमें दोनों पक्षों के साथ न्याय करने की ताकत दे। अगली सुनवाई के दौरान अदालत शालिनी द्वारा मांगे गए अंतरिम मुआवजे और रहने के लिए घर की मांग मुद्दे पर सुनवाई करेगी। अदालत ने शालिनी तलवार से अगले दस दिनों में अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और इनकम का हलफनामा भी पेश करने को कहा है।

क्या था पत्नी शालिनी का आरोप

शालिनी की रिपोर्ट्स के मुताबिक हनी सिंह का परिवार लगातार उन्हें शारीरिक रूप से चोट पहुंचा रहा था। अपनी याचिका में उन्होने कहा, बीते कई सालों से हनी सिंह द्वारा उनके साथ मारपीट की जा रही हैं। शालिनी ने कहा कि हनी सिंह और उनके परिवार ने उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से इस कदर तोड़ दिया था कि उन्हें ऐसा महसूस होता था कि वो कोई जानवर हैं। उन्होने याचिका में बताया कि उनके साथ बहुत ही बुरा सुलूक होता था।

मुआवजे के रूप में मांगे थे10 करोड़

रिपोर्ट्स के मुताबिक शालिनी ने मामले में 10 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगते हुए कहा है कि उनके साथ इस रिश्ते में जानवरों की तरह बर्ताव किया गया है। शलिनी ने कोर्ट से ये भी आग्रह किया कि वो हनी सिंह को ये आदेश दें कि वो हर महीने दिल्ली में उनके घर के किराए के लिए उन्हें पांच लाख का चेक दे, ताकि उन्हें अपनी मां पर निर्भर होकर ना रहना पड़े।