देश / इस राज्य में 8 दिसंबर से हेलमेट नहीं तो पेट्रोल भी नहीं, दिया आदेश

कोलकाता पुलिस ने बाइक चालकों पर बढ़ते मुकदमों को देखते हुए एक नया नियम लागू किया है। पेट्रोल पंपों पर ऐसे लोगों को पेट्रोल देने पर रोक होगी, जो बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन में पेट्रोल भरवाने आते हैं। कोलकाता पुलिस की The नो हेलमेट, नो पेट्रोल ’पहल को 8 दिसंबर से कोलकाता और आसपास के दक्षिण 24 परगना जिले (जो कोलकाता पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है) से लागू किया जाएगा।

Vikrant Shekhawat : Dec 05, 2020, 06:07 PM
कोलकाता पुलिस ने बाइक चालकों पर बढ़ते मुकदमों को देखते हुए एक नया नियम लागू किया है। पेट्रोल पंपों पर ऐसे लोगों को पेट्रोल देने पर रोक होगी, जो बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन में पेट्रोल भरवाने आते हैं। कोलकाता पुलिस की The नो हेलमेट, नो पेट्रोल ’पहल को 8 दिसंबर से कोलकाता और आसपास के दक्षिण 24 परगना जिले (जो कोलकाता पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है) से लागू किया जाएगा।

पुलिस आयुक्त अनुज शर्मा द्वारा हस्ताक्षरित एक आदेश में कहा गया है कि 'नो हेलमेट, नो पेट्रोल' को कोलकाता पुलिस के अधिकार क्षेत्र में लागू नहीं किया जाएगा, इसलिए कोई भी पेट्रोल पंप किसी भी दोपहिया को पेट्रोल नहीं बेचेगा, जिसने हेलमेट पहना हो व्हीलर और पेट्रोल पंप तक पहुंचता है।

पुलिस के अनुसार, बिना हेलमेट के बाइक सवारों के खिलाफ मुकदमा चलाने के बावजूद वृद्धि कई गुना बढ़ गई है। आदेश में कहा गया है कि बेहतर सड़क अनुशासन सुनिश्चित करने और यातायात कानूनों के उल्लंघनकर्ताओं को रोकने के लिए, आदेश के अनुसार कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। नया नियम 5 फरवरी 2021 तक 60 दिनों तक लागू रहेगा।