Business / इनकम टैक्स भरने वालों को तगड़ा झटका, वित्त मंत्री ने ये क्या किया...?

टैक्स भरने वालों (Taxpayers) को इस बार के बजट में बड़ा झटका लग सकता है. बजट (Budget 2023) आने में कुछ ही दिनों का समय बाकी रह गया है. केंद्र सरकार (Central Government) इस बार के बजट में पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax System) को खत्म कर सकती है. इसके साथ ही टैक्स में मिलने वाली छूट को भी खत्म किए जाने का प्लान बनाया जा रहा है.

Vikrant Shekhawat : Jan 05, 2023, 10:29 AM
Income Tax Slab: टैक्स भरने वालों (Taxpayers) को इस बार के बजट में बड़ा झटका लग सकता है. बजट (Budget 2023) आने में कुछ ही दिनों का समय बाकी रह गया है. केंद्र सरकार (Central Government) इस बार के बजट में पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax System) को खत्म कर सकती है. इसके साथ ही टैक्स में मिलने वाली छूट को भी खत्म किए जाने का प्लान बनाया जा रहा है. 

लागू हो सकता है न्यू टैक्स रिजीम

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार देशभर में एक तरह का ही टैक्स सिस्टम रखना चाहती है, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि न्यू टैक्स रिजीम (New Income Tax Regime) को ही इस बार लागू करने का ऐलान किया जा सकता है. 

टैक्स दरों में हो सकती है कटौती

बजट 2020-21 में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स व्यवस्था की घोषणा की थी, जिसमें छूट और कटौती के बिना टैक्स की दरों को कम कर दिया गया था. बता दें 2021-22 एसेसमेंट ईयर में करीब 5.8 करोड़ लोगों ने टैक्स फाइल किया था, लेकिन इनमें से 5 फीसदी से भी कम लोगों ने नए टैक्स सिस्टम को अपनाया था. इसी वजह से इस बार के बजट में सरकार टैक्स की दरों में कटौती का भी ऐलान कर सकती है. 

देश में हो एक ही टैक्स व्यवस्था

वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स सिस्टम को लोकप्रिय बनाने के लिए इसके रेट्स में कटौती करने का विचार किया जा रहा है. एक्सपर्ट का मानना है कि देश में एक ही टैक्स व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें टैक्सपेयर्स को छूट मिले और वह बहुत ही सरल हो. 

पुराने टैक्स सिस्टम में मिलती है छूट

पुरानी टैक्स व्यवस्था में टैक्सपेयर्स को कई तरह की छूट मिल जाती है. इसमें हाउस रेंट अलाउंस (HRA), लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA) और आयकर अधिनियम, 1961 की कई धाराओं समेत छूट मिल जाती है. वहीं, सेक्शन 80सी के तहत भी इंश्योरेंस, ईएलएसएस( ELSS), प्रॉविडेंट फंड, पीपीएफ समेत कई छूट मिलती है.