नई दिल्ली. आयकर विभाग (इनकम टैक्स डिपार्टमेंट) ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की तारीख आगे बढ़ा दी है। अब टैक्सपेयर्स 30 नवंबर 2020 तक ITR फाइल कर सकेंगे। कोरोना के कारण लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए ये राहत दी गई है।
TDS/TCS स्टेटमेंट्स जमा करने की डेडलाइन भी बढ़ी
इससे पहले 2019-20 के लिए Tआयकर विभाग (इनकम टैक्स डिपार्टमेंट) ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की तारीख आगे बढ़ा दी है। अब टैक्सपेयर्स 30 नवंबर 2020 तक ITR फाइल कर सकेंगे। कोरोना के कारण लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए ये राहत दी गई है। इसके अलावा TDS/TCS सर्टिफिकेट्स भी जारी करने की तारीख को और आगे बढ़ाकर 15 अगस्त 2020 कर दिया गया है।
टैक्स छूट के लिए 31 जुलाई तक कर सकेंगे निवेश
टैक्स बचाने को आयकर की धारा 80सी, 80डी, 80ई में निवेश करने की समय सीमा को 30 जून से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है। ऐसे में अगर आप टैक्स छूट पाने के लिए निवेश करना चाहते हैं तो 30 जुलाई तक निवेश कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नया ITR फॉर्म भी जारी किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रिटर्न फॉर्म में संशोधन किया है।
फॉर्म-16 भरने की आखिरी तारीख बढ़ी
कर्मचारियों को उनकी कंपनी से फॉर्म 16 आमतौर पर मई के महीने में मिल जाता था, लेकिन इस बार कोरोना के कारण सरकार ने फॉर्म 16 को जारी करने की तारीख 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। फॉर्म 16 एक तरह का टीडीएस सर्टिफिकेट है, जिसकी आईटीआर दाखिल करते वक्त जरूरत पड़ती है।
31 मार्च 2021 तक पैन को आधार से करा सकेंगे लिंक
सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च रखी थी लेकिन लॉकडाउन को देखते हुए इसे 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया था। इसे एक बार फिर बढ़ाकर 31 मार्च 2021 बढ़ाया गया है।