Vikrant Shekhawat : Oct 29, 2020, 08:26 AM
नई दिल्ली। आयकर विभाग ने अब तक वित्त वर्ष 2020-21 में 39 लाख करदाताओं को 1.26 लाख करोड़ रुपये का कर रिफंड जारी किया है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के कार्यालय द्वारा किए गए एक ट्वीट में, कुल कर वापसी रु 34,532 करोड़ और व्यक्तिगत कर (कॉर्पोरेट टैक्स) रिफंड रु। 92,376 करोड़ रु। विभाग ने सूचित किया है कि रुपये का कर वापसी। 39.14 लाख करदाताओं को 1,26,909 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
कर वापसी का यह आंकड़ा 27 अक्टूबर 2020 तक का हैआयकर विभाग ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में अब तक जारी किए गए कर रिफंड का आंकड़ा 27 अक्टूबर, 2020 तक है। विभाग ने 1 अप्रैल से सितंबर के बीच 30 लाख से अधिक करदाताओं को 1.06 लाख करोड़ रुपये का कर रिफंड जारी किया था। 15. इसमें से 31,741 करोड़ रुपये की व्यक्तिगत आयकर वापसी 29.17 लाख करदाताओं को दी गई और 1.74 लाख करदाताओं को 74,729 करोड़ रुपये वापस किए गए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा था कि उसने 1 अप्रैल, 2020 से 15 सितंबर, 2020 तक 30.92 लाख से अधिक करदाताओं को 1,06,470 करोड़ रुपये से अधिक के रिफंड जारी किए।
आईटीआर फाइल करने वालों को ही रिफंड मिलता हैकेंद्र सरकार बिना किसी बाधा के करदाताओं को कर संबंधी सेवाएं प्रदान करने पर जोर दे रही है और उनके लंबित रिफंड लगातार जारी किए जा रहे हैं। आयकर रिटर्न उन्हीं करदाताओं के लिए जारी किया जाता है जिन्होंने आईटीआर दाखिल किया है। आयकर विभाग आपके कर की जाँच करता है। इसके बाद आपको रिफंड जारी किया जाता है।
कर वापसी का यह आंकड़ा 27 अक्टूबर 2020 तक का हैआयकर विभाग ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में अब तक जारी किए गए कर रिफंड का आंकड़ा 27 अक्टूबर, 2020 तक है। विभाग ने 1 अप्रैल से सितंबर के बीच 30 लाख से अधिक करदाताओं को 1.06 लाख करोड़ रुपये का कर रिफंड जारी किया था। 15. इसमें से 31,741 करोड़ रुपये की व्यक्तिगत आयकर वापसी 29.17 लाख करदाताओं को दी गई और 1.74 लाख करदाताओं को 74,729 करोड़ रुपये वापस किए गए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा था कि उसने 1 अप्रैल, 2020 से 15 सितंबर, 2020 तक 30.92 लाख से अधिक करदाताओं को 1,06,470 करोड़ रुपये से अधिक के रिफंड जारी किए।
आईटीआर फाइल करने वालों को ही रिफंड मिलता हैकेंद्र सरकार बिना किसी बाधा के करदाताओं को कर संबंधी सेवाएं प्रदान करने पर जोर दे रही है और उनके लंबित रिफंड लगातार जारी किए जा रहे हैं। आयकर रिटर्न उन्हीं करदाताओं के लिए जारी किया जाता है जिन्होंने आईटीआर दाखिल किया है। आयकर विभाग आपके कर की जाँच करता है। इसके बाद आपको रिफंड जारी किया जाता है।