West Bengal / रामनवमी पर हुई हिंसा की जांच करेगी NIA, कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश

कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को हावड़ा और दलखोला जिलों के साथ ही पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों में रामनवमी के दौरान भड़की हिंसा की जांच एनआईए को सौंप दी है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल पुलिस को दो हफ्ते के अंदर जांच से संबंधित सभी रिपोर्ट राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपने का आदेश दिया है. बता दें कि हाई कोर्ट का ये आदेश पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन भड़की हिंसा की एनआईए जांच की मांग वाली बीजेपी

West Bengal: कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को हावड़ा और दलखोला जिलों के साथ ही पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों में रामनवमी के दौरान भड़की हिंसा की जांच एनआईए को सौंप दी है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल पुलिस को दो हफ्ते के अंदर जांच से संबंधित सभी रिपोर्ट राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपने का आदेश दिया है. बता दें कि हाई कोर्ट का ये आदेश पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन भड़की हिंसा की एनआईए जांच की मांग वाली बीजेपी विधायक सुभेंदु अधिकारी की जनहित याचिका पर आया है.

गौरतलब है कि रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर हिंसा भड़की थी. हावड़ा में उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया था. कई वाहनों को आग लगा दी गई थी. वहीं पत्थरबाजी की घटना के दौरान कई दुकानों में तोड़फोड़ कर दी गई थी. हावड़ा के अलावा कई जिलों से पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई थी.

वहीं इस मामले में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दावा किया था कि जुलूस ने एक समुदाय को टारगेट करते हुए हमला करने के लिए खास तौर एक ऐसा रास्ता चुना जिसकी उन्होंने परमीशन ही नहीं ली थी. इस बयान के बाद बीजेपी ने जमकर टीएमसी पर आरोप लगाए थे.