अब उत्तर प्रदेश के शॉपिंग मॉल्स (Shopping Malls) में भी शराब (Wine) मिल सकेगी. सरकार ने आबकारी विभाग ने इसके लिए आजेश जारी किया है. शॉपिंग मॉल्स में शराब बिक्री के लाइसेंस की प्रक्रिया सोमवार यानी 26 जुलाई से शुरू हो जाएगी. वहीं, 25 अगस्त के बाद शॉपिंग मॉल्स में इंपोर्टेड ब्रांड्स की शराब की ब्रिकी संभावित है. अब तक विदेशी शराब की बिक्री फुटकर दुकानों और मॉडल शॉप पर ही होती थी. आदेश के अनुसार मॉल्स में मिलने वाली शराब के दाम ज्यादा चुकाने होंगे. इन दुकानों में विदेशी शराब, भारत में बनी स्कॉच, जिन और वाइन के सभी ब्रांड, 700 रुपये से अघिक रुपये कीमत की वोदका, 160 या उससे अधिक कीमत के बीयर की कैन बेचने की इजाजत होगी.
आबकारी विभाग के मुताबिक दुकानों की एक साल की लाइसेंस फीस 12 लाख रुपये तय की गई है. जो किसी व्यक्ति, कंपनी, फर्म अथवा सोसाइटी से प्राप्त किया जा सकता है. इन दुकानों में ग्राहकों को प्रवेश करने और अपनी इच्छानुसार ब्रांड चुनने की सुविधा होगी. दुकान वातानुकूलित होगी, लेकिन परिसर में पिलाने की इजाजत नहीं होगी.
बता दें कि कोरोना काल में राजस्व के लिहाज से महत्वपूर्ण आबकारी विभाग ने भी 4 मई से शराब और बियर की दुकानों को खोलने का आदेश दिया था. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया था. योगी सरकार ने शराब उत्पादन करने वाली कंपनियों को 20 अप्रैल से शराब और बीयर उत्पादन की अनुमति दी थी. इससे पहले लॉकडाउन के कारण यूपी में शराब की बिक्री बंद थी.