देश / एनसीबी मुझे दोषी साबित करने के लिए मेरी वॉट्सऐप चैट की 'गलत व्याख्या' कर रहा: आर्यन

बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर अपनी ज़मानत याचिका में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने दावा किया है कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) उन्हें दोषी साबित करने के लिए उनकी वॉट्सऐप चैट की 'गलत व्याख्या' कर रहा है। एक विशेष एनडीपीएस कोर्ट द्वारा बुधवार को आर्यन की ज़मानत याचिका खारिज करने के बाद उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की थी।

Vikrant Shekhawat : Oct 23, 2021, 07:38 PM
मुंबई: बॉलीवुड के सुपरस्टार शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स केस के चलते मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद हैं। आर्यन खान की दो बार जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, जिसके बाद अब उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। आर्यन खान को जमानत ना देने के पीछे एनसीबी ने कोर्ट को उनके व्हाट्सएप चैट सबूत के तौर पर पेश किए हैं। जिसके बाद अब आर्यन की तरफ से एनसीबी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

अब 26 अक्टूबर को सुनवाई

दरअसल, बुधवार को स्पेशल कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी जमानत की अपील दाखिल की हैं, हाई कोर्ट ने आर्यन केस को सुनावाई के लिए 26 अक्टूबर का दिन दिया है। ई-टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार आर्यन खान की तरफ से याचिका में कहा गया है कि उन्हें फंसाने के लिए एनसीबी ने उनकी व्हाट्सएप चैट्स की व्याख्या गलत की है, जो कि पूरे तरीके से अनुचित है।

ड्रग्स का नहीं किया था सेवन

आर्यन की ओर से ये भी कहा गया है कि उनके पास से एनसीबी को किसी भी तरह का कोई ड्रग नहीं मिला है और अरबाज मर्चेंट और आचित कुमार के अलावा उनका किसी भी अन्य आरोपी से कोई संबंध भी नहीं है। बता दें कि किला कोर्ट ने आर्यन को 30 अक्टूबर तक के लिए हिरासत में भेज दिया है।

व्हाट्सएप चैट नहीं है कोई सबूत

आर्यन की याचिका में कहा गया है कि जिन व्हाट्सएप चैट्स का जिक्र एनसीबी कर रही है, वो उस घटना के पहले के हैं। जिनका इस घटना से कोई भी लेना देना नहीं है, उन कथित मैसेज को किसी साजिश से नहीं जोड़ा जा सकता जिसके लिए गुप्त सूचना मिली थी। अपील में कहा गया है कि उन मैसेजेस को गलत तरह से समझा जा रहा है, उनको ऐसे पेश करना गलत है।