देश / अब सिर्फ 31 अक्टूबर तक वैध होंगे वाहनों के दस्तावेज, चेक करें डिटेल्स

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोरोना महामारी के चलते ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) और परमिट जैसे वाहनों से जुड़े जरूरी दस्तावेजों की वैधता 31 अक्टूबर 2021 तक के लिए वैध कर दी है. MORTH के अनुसार ये वैधता केवल उनही वाहनों पर लागू होगी. जिनके दस्तावेज 21 फरवरी 2020 के बाद एक्सपायर हुए हैं. वहीं इस संबध में MORTH ने सभी राज्य सरकार और RTO ऑफिस को इस बारे में सूचित कर दिया है.

Vikrant Shekhawat : Oct 03, 2021, 09:26 AM
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोरोना महामारी के चलते ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) और परमिट जैसे वाहनों से जुड़े जरूरी दस्तावेजों की वैधता 31 अक्टूबर 2021 तक के लिए वैध कर दी है. MORTH के अनुसार ये वैधता केवल उनही वाहनों पर लागू होगी. जिनके दस्तावेज 21 फरवरी 2020 के बाद एक्सपायर हुए हैं. वहीं इस संबध में MORTH ने सभी राज्य सरकार और RTO ऑफिस को इस बारे में सूचित कर दिया है. आइए जानते है MORTH के इस फैसले से आप पर कितना असर पड़ेगा.

दिल्ली में मिलेगी 30 नवंबर तक राहत – कोरोना महामारी के चलते ही केजरीवाल सरकार ने राज्य में वाहनों के दस्तावेज की वैधता की आखिरी तारीख 30 नवंबर कर दी है. जबकि पूरे देश में MORTH ने वाहनों के दस्तावेज की वैधता की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2021 है. केजरीवाल सरकार ने ये फैसला दिल्ली वासियों की सहूलियत को ध्यान में रखकर लिया है.

पहले भी कई बार बढ़ी है डेड लाइन – इससे पहले भी कई बार डेडलाइन बढ़ाया जा चुका है. इससे पहले 30 मार्च 2020 को वैधता बढ़ाया गया था. उसके बाद फिर से जून 2020 में डेडलाइन बढ़ाई गई. फिर 24 अगस्त को डेडलाइन बढ़ाई गई और दिसंबर 2020 और मार्च 2021, जून 2021 और अब 30 सितंबर को इससी डेडलाइन बढ़ाकर नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है.

जहां केंद्र सरकार ने वाहन दस्तावेजो के रिन्यूअल की तारीख को 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है. वहीं दिल्ली सरकार ने इसकी डेडलाइन को 30 नंवबर तक के लिए बढ़ा दी है. ऐसे में ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और परमिट के रिन्यू कराने के लिए आपके पास काफी समय है.