देश / पंजाब में दोनों डोज़ ले चुके लोगों को ही 15 जनवरी से सार्वजनिक स्थानों पर जाने की होगी अनुमति

पंजाब सरकार के मुताबिक, 15 जनवरी से केवल उन्हीं लोगों को बाज़ार, मॉल समेत सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति दी जाएगी जो कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोज़ लगवा चुके हैं या स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के कारण दूसरी डोज़ नहीं ले पाए हैं। होटल, बार, सिनेमाघर, बैंकों और सरकारी दफ्तरों को इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया है।

Vikrant Shekhawat : Dec 29, 2021, 07:33 AM
Punjab News: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब राज्य सरकारें सख्त होती नजर आ रही हैं. इसी बीच पंजाब सरकार ने वैक्सीन नहीं लगवाने वालों के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है. 15 जनवरी से पंजाब में ऐसे लोगों को पब्लिक प्लेस पर एंट्री नहीं मिलेगी. सरकार के आदेश के मुताबिक ऐसे लोग जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली हैं, उन्हें सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, कार्यक्रमों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और धार्मिक स्थानों पर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी.  

यहां जाने की इजाजत नहीं

सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन के मुताबिक अब जिन लोगों ने कोरोना की दोनों डोज नहीं ली है उन्हें, सब्जी मंडी, धान मंडी, मॉल, शॉपिंग कॉम्पलैक्स, लोकल मार्केट जाने की इजाजत नहीं होगी. साथ ही चंडीगढ़ के सरकारी ऑफिसेज में सिर्फ उन्हें ही एंट्री मिलेगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की डोज ले ली है. 

यहां वैक्सीनेटेड लोगों की ही मिलेगी एंट्री

इसके अलावा होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, फिटनेस सेंटर, जिम और शॉपिंग मॉल में सिर्फ फुली वैक्सीनेटड लोगों की हो जाने की अनुमति मिलेगी. यही नहीं सरकारी और प्राइवेट बैंकों में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले लोगों की हो एंट्री दी जाएगी. अन्यथा जिन लोगों ने अब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें इन जगहों पर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी.