Vikrant Shekhawat : Dec 18, 2021, 08:04 PM
नयी दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में वसंत विहार के उपसंभागीय मजिस्ट्रेट ने एक रेस्तरां मालिक को शनिवार को होने वाले गायक एपी ढिल्लों के संगीत कार्यक्रम को रद्द करने का आदेश दिया है और कहा है कि आयोजन डीडीएमए के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।उपसंभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) ने 17 दिसंबर के आदेश में मालिकों को "तथ्य छिपाने और झूठी जानकारी देने पर जवाब प्रस्तुत करने" का भी निर्देश दिया है।यह आदेश दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा कोविड-19 रोधी प्रतिबंधों को 31 दिसंबर की मध्यरात्रि तक बढ़ाए जाने के कुछ दिन बाद आया है, जिनमें सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर रोक शामिल है।डीडीएमए ने 15 दिसंबर को जारी आदेश में कहा कि दिल्ली में वर्तमान में अनुमत और प्रतिबंधित गतिविधियां 31 दिसंबर और एक जनवरी की मध्यरात्रि (12.00 बजे) तक जारी रहेंगी।एसडीएम कार्यालय के अनुसार, अंदाज़ होटल, एरोसिटी के मालिकों ने 13 दिसंबर को एक पत्र में 18 दिसंबर, 2021 को अपने रेस्तरां के उद्घाटन के बारे में सूचित किया था, जिसमें 400-500 मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद थी।आदेश में कहा गया है, ‘‘हालांकि, बुकमाईशो डॉट कॉम जैसी वेबसाइट और अन्य स्रोतों के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में यह लाया गया है कि श्री एपी ढिल्लों का एक संगीत शो आपके द्वारा आपके परिसर खुबानी, अंदाज़ होटल, एरोसिटी, दिल्ली में 18/12/21 को रात 10 बजे से आयोजित किया जा रहा है।’’इसमें कहा गया है, "इसलिए, आपको संगीत कार्यक्रम और संबंधित सभा को रद्द करने का निर्देश दिया जाता है क्योंकि यह डीडीएमए के आदेश का उल्लंघन है।"आदेश में कहा गया है कि निर्देशों के किसी भी उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, भादंसं की धारा 188 और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई जाएगी।