Vikrant Shekhawat : Nov 19, 2020, 04:33 PM
मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सईद को टेरर फंडिंग से जुड़े दो मामलों में सजा सुनाई। सईद के साथ, ज़फ़र इक़बाल, याहया मुजाहिद और अब्दुल रहमान मक्की को भी साढ़े 10 साल जेल की सज़ा सुनाई गई है। हाफिज सईद को जुलाई 2019 में गिरफ्तार किया गया था और अब तक चार मामलों में उसके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। CTD द्वारा जमात-उद-दावा के नेताओं के खिलाफ कुल 41 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 24 का फैसला हो चुका है, जबकि बाकी एटीसी की अदालतों में लंबित हैं। खबरों के मुताबिक, सईद आतंक के वित्तपोषण, धन शोधन और अवैध भूमि हड़पने का सामना कर रहा है।अगस्त में, आतंकवाद विरोधी अदालत ने कुख्यात आतंकवादी हाफिज सईद के करीबी जमात-उद-दावा के तीन प्रमुख नेताओं को जेल की सजा सुनाई। लाहौर के प्रोफेसर मलिक ज़फर इकबाल और शेखपुरा के अब्दुल सलाम को 16-16 साल की जेल की सजा सुनाई गई। दोनों को कई अलग-अलग मामलों में 16-16 साल की जेल की सजा सुनाई गई है।