दिल्ली / दिल्ली सरकार की अनुमति के बाद राष्ट्रीय राजधानी में खोले गए धार्मिक स्थल

दिल्ली सरकार की अनुमति के बाद राष्ट्रीय राजधानी में धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं जो अप्रैल में कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते लगे लॉकडाउन के बाद से बंद थे। दिल्ली सरकार ने आगामी त्योहारों के मद्देनज़र कोविड-19 संबंधी दिशानिर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के सख्ती से पालन के साथ धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति दी है।

Vikrant Shekhawat : Oct 01, 2021, 03:15 PM
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार द्वारा राजधानी में मौदूद सभी धार्मिक स्थलों को शुक्रवार से खोल दिया गया है. लेकिन इस दौरान सभी धार्मिक स्थलों पर कोरोना दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा. गुरुवार के दिन डीडीएमए ने दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर छठ का त्योहार मनाने पर रोक लगा दी है. औपचारिक आदेश जारी करते हुए डीडीएमए ने इस बात की सूचना दी है. नए आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों, मंदिर, घाटों पर छठ पूजा मनाने पर पाबंदी लगा दी गई है. लोगों को अपने घरों में ही पूजा करने की अपील की गई है.

त्योहारों का सीजन आ रहा है. ऐसे में त्योहारों के दौरान मेले, फूड स्टॉल, झूला, रैली, जुलूस इत्यादि की मनाही है. बता दें कि 15 नवंबर तक यह नियम लागू रहेंगे. नए दिशानिर्देश के मुताबिक त्योहारों को दौरान कहीं भी भीड़ के इकट्ठा होने पर भी पाबंदी लगा दी गई है. बता दें कि 8 नवंर से छठ पूजा शुरू होगी. यह पूजा 4 दिन तक चलेगी. ऐसे में केवल छठ पूजा ही नहीं बल्कि नवंबर में पड़ने वाली सभी त्योहारों के मद्देनजर डीडीएमए ने दिशानिर्देश को जारी किया है.

दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध

दिल्ली में वायु प्रदूषण के मद्देनजर पटाकों पर राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है. यानी एक बार फिर दिल्ली में दिपावली के अवसर पर पटाखों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 सितंबर को ट्वीट कर इस बीत की जानकारी दी थी. बता दें कि बीते 3 वर्षों से लगातार दिल्ली में खतरनाक प्रदूषण का लोगों को सामना करना पड़ रहा है. इस कारण पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है. बता दें कि इस बार भी पटाखों की खरीद-बिक्री व भंडारण पर रोक लगा दी गई है.