Seema Haider News / भारत में सीमा हैदर टिकट मिलने पर भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगी- ये हैं कानूनी पेच

सीमा हैदर पाकिस्तान में अपने पति को छोड़कर भारत आईं और सुर्खियों में छा गईं. बॉलीवुड फिल्म में रोल फाइनल होने के बाद अब सीमा हैदर के चुनाव में उतरने के चर्चे हैं. तमाम राजनीतिक दल सीमा को लोकसभा चुनाव में टिकट देने का मन बना चुके हैं और लगातार उनसे संपर्क में हैं. केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की पार्टी आरपीआई ने तो सीमा हैदर की पार्टी में भूमिका तक तय कर ली है, पार्टी के पदाधिकारियों ने तो ये तक दावा किया है कि सीमा

Vikrant Shekhawat : Aug 03, 2023, 10:01 PM
Seema Haider News: सीमा हैदर पाकिस्तान में अपने पति को छोड़कर भारत आईं और सुर्खियों में छा गईं. बॉलीवुड फिल्म में रोल फाइनल होने के बाद अब सीमा हैदर के चुनाव में उतरने के चर्चे हैं. तमाम राजनीतिक दल सीमा को लोकसभा चुनाव में टिकट देने का मन बना चुके हैं और लगातार उनसे संपर्क में हैं. केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की पार्टी आरपीआई ने तो सीमा हैदर की पार्टी में भूमिका तक तय कर ली है, पार्टी के पदाधिकारियों ने तो ये तक दावा किया है कि सीमा ने भी हामी भर दी है.

बेशक राजनीतिक दलों के ऑफर से सीमा हैदर भारत में चुनाव लड़ने का सपना देखने लगी हों, लेकिन सच में ऐसा तब तक नहीं हो सकता, जब तक सीमा हैदर भारत की नागरिक न हों. दरअसल भारतीय संविधान किसी भी विदेशी व्यक्ति को भारत में चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं देता. इसके लिए बाकायदा प्रावधान किए गए हैं. अगर सीमा को भारत की नागरिकता मिल भी जाती है तो एक और शर्त है जो वह पूरी नहीं करतीं.

लोकसभा क्या, विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ सकतीं सीमा

भारत में चुनाव लड़ने की जो सबसे पहली शर्त है वह है उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना. यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता. चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84(क) में इसका विस्तार से वर्णन है. इसमें लिखा है कि कोई भी व्यक्ति संसद के लिए तब तक नहीं चुना जा सकता जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो. राज्य की विधानसभाओं के लिए भी इसी तरह का प्रावधान है, इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 173 (क) में जिक्र किया गया है. इसके हिसाब से भी सीमा चुनाव लड़ने के लिए अपात्र हैं.

नागरिकता मिल भी जाए तब भी अपात्र

सीमा हैदर को यदि भारत की नागरिकता मिल भी जाती है, तब भी वह चुनाव लड़ने के लिए अपात्र ही मानी जाएंगी, दरअसल भारत में चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 25 साल है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 36(2) तथा संविधान का अनुच्छेद 173 (ख) के मुताबिक संसद और विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का कम से कम 25 वर्ष की उम्र पूरी करना जरूरी है, सीमा यह शर्त भी पूरी नहीं करतीं.

अभी 21 साल है सीमा की उम्र

सीमा हैदर की उम्र महज 21 साल है, दरअसल उनके पास जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उसमें सीमा की उम्र 1 जनवरी 2002 दर्ज है. इसके हिसाब से देखें तो 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तब सीमा हैदर की उम्र महज 22 साल ही होगी. हालांकि सीमा का ये तर्क है कि उन्होंने पासपोर्ट में अपनी उम्र 6 साल कम लिखवाई थी, लेकिन संविधान के हिसाब से उनका यह तर्क भी मान्य नहीं होगा, क्योंकि भारत की नागरिकता मिलते वक्त सीमा की वही उम्र मान्य होगी जो मूल देश के पासपोर्ट में दर्ज है.

किसे माना जाता है भारत का नागरिक

वह व्यक्ति जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ हो, उसे भारतीय नागरिक माना जाता है, लेकिन इसके बाद जन्मा व्यक्ति तभी भारतीय नागरिक माना जाता है जिसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो. 1992 के बाद विदेश में जन्मे बच्चे को भी भारतीय नागरिकता पाने के लिए उसके माता या पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है.

पाकिस्तान से आईं एक महिला लड़ चुकी हैं चुनाव

पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आईं नीता कंवर यहां चुनाव लड़ चुकी हैं, उन्होंने 2020 में राजस्थान के टोंक जिले की नटवाड़ा ग्राम पंचायत से सरपंच पद का चुनाव लड़ा था. वह 2001 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत से भारत आकर जोधपुर में बस गईं थीं, उन्हें भारत की नागरिकता 18 साल बाद 2019 में मिली थी.