नई दिल्ली / चिन्मयानंद मामले की जांच के लिए बनेगी एसआईटी, लड़की का बदला जाए कॉलेज: एससी

सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता चिन्मयानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली शाहजहांपुर (यूपी) की लॉ स्टूडेंट के मामले में यूपी सरकार को एसआईटी गठित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने लड़की को किसी अन्य कॉलेज में स्थानांतरित करने को कहा ताकि वह पढ़ाई पूरी कर सके। अदालत ने लड़की और उसके परिवार को सुरक्षा देने का आदेश दिया।

ANI : Sep 02, 2019, 05:48 PM
पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वामी चिन्मयानंद के ख़िलाफ क़ानून की छात्रा के उत्पीड़न के आरोपों की जांच-पड़ताल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाने का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस संबंध में निर्देश भी दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आईजी रैंक का पुलिस अधिकारी एसआईटी का नेतृत्व करेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वामी चिन्मयानंद पर आरोप लगाने वाली लड़की ने कुछ आशंकाएं जताई हैं. लड़की के माता-पिता ने भी सुरक्षा को लेकर चिंता ज़ाहिर की है.

जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को लड़की की शिकायत पर विस्तृत जांच-पड़ताल की निगरानी करने के लिए भी कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से कहा है कि वो लड़की और उसके परिवार को अगले आदेश तक सुरक्षा मुहैया कराए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एक बेंच बनाएंगे जो जांच-पड़ताल की निगरानी करेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को ये निर्देश भी दिया है कि वो आरोप लगाने वाली लड़की का तबादला किसी दूसरे कॉलेज में करे ताकि वो एलएलएम की अपनी पढ़ाई जारी रख सके.

सुप्रीम कोर्ट ने लड़की की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश भी दिया है कि वो और दस दिन दिल्ली में रह सकती है.