Vikrant Shekhawat : Apr 21, 2021, 11:10 AM
लखनऊ: अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल या घर के बाहर चेहरे पर मास्क, गमछा, रूमाल, दुपट्टा, स्कार्फ पहने हुए नहीं मिलेगा तो पुलिस-प्रशासन के कार्मिकों द्वारा उस व्यक्ति के पहली बार पकड़े जाने पर एक हजार और अगली बार पकड़े जाने पर दस हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी तरह किसी व्यक्ति के सार्वजनिक स्थल पर या घर के बाहर थूकने पर पांच सौ रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा। इस बारे में मंगलवार को अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद की ओर से एक अधिसूचना जारी की गयी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए यह दण्डात्मक प्रावधान उ.प्र.महामारी कोविड-19 (आठवां संशोधन) नियमावली 2020 के तहत कये किये गये हैं।आपको बता दें कि सीएम योगी कोरोना संक्रमण को काबू में करने के लिए प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा कर चुकी है। सरकार के आदेश के मुताबिक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर प्रदेश में शनिवार और रविवार को सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। वहीं इसके अतिरिक्त जिन जिलों में 500 से अधिक एक्टिव केस हैं, वहां हर दिन रात्रि 08 बजे से अगले दिन प्रातः 07 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। यूपी सरकार ने अपने निर्देश में अपील की है कि जहां तक जरूरी हो, घर से बाहर न निकलें। पर्व और त्योहार घर पर ही मनाएं, निकलें तो मास्क जरूर लगाएं।