Vikrant Shekhawat : Oct 09, 2020, 07:57 AM
नई दिल्ली। मोदी सरकार के निर्देश पर देश की कई राज्य सरकारों ने गरीब लोगों के लिए ग्रीन राशन कार्ड योजना लाई है। इस योजना के माध्यम से, गरीब लोगों को एक रुपये प्रति किलोग्राम में अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर, राज्य सरकारें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वंचित गरीबों को ग्रीन कार्ड के माध्यम से लाभान्वित करेंगी। हरियाणा, झारखंड सहित कई राज्य सरकारों ने इस दिशा में तीव्र गति से काम करना शुरू कर दिया है।कई राज्य सरकारें इस साल के अंत में या 2021 की शुरुआत में इस योजना को लागू करेगी। झारखंड सरकार इस योजना को 15 नवंबर से लागू करने जा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इस योजना का लाभ केवल गरीबों को प्रदान किया जाएगा। परिवार अब तक राशन कार्ड से वंचित हैं। ग्रीन राशन कार्ड धारकों को इसके लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा।
इस तरह आवेदन कर सकते हैंग्रीन राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए, आपको राशन कार्ड के समान विधि का पालन करना होगा। हरे राशन कार्ड के लिए एक आवेदन सार्वजनिक सेवा केंद्र या खाद्य आपूर्ति विभाग या पीडीएस केंद्र में किया जा सकता है। आवेदक ऑनलाइन भी आवेदन कर सकता है। ग्रीन राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदकों को कई प्रकार की जानकारी साझा करनी होती है। उदाहरण के लिए, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, आवासीय और मतदाता आईकार्ड भी हरे राशन कार्ड के लिए अनिवार्य होगा। आवेदन ऑनलाइन भी किए जा सकते हैं।
इस तरह आवेदन कर सकते हैंग्रीन राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए, आपको राशन कार्ड के समान विधि का पालन करना होगा। हरे राशन कार्ड के लिए एक आवेदन सार्वजनिक सेवा केंद्र या खाद्य आपूर्ति विभाग या पीडीएस केंद्र में किया जा सकता है। आवेदक ऑनलाइन भी आवेदन कर सकता है। ग्रीन राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदकों को कई प्रकार की जानकारी साझा करनी होती है। उदाहरण के लिए, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, आवासीय और मतदाता आईकार्ड भी हरे राशन कार्ड के लिए अनिवार्य होगा। आवेदन ऑनलाइन भी किए जा सकते हैं।