देश / आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, अदालत ने ठुकरा दी ये बड़ी मांग

फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले (Fake birth certificate case) में बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) के खिलाफ चल रहे केस को उत्तर प्रदेश (UP) से बाहर ट्रांसफर करने की आजम खान की मांग सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ठुकरा दी है. आपको बताते चलें कि अपनी इस याचिका में आजम खान ने कहा था कि यूपी (UP) में उन्हें इंसाफ नहीं मिल पायेगा.

Vikrant Shekhawat : Jan 04, 2023, 01:43 PM
Azam Khan in Supreme Court: फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले (Fake birth certificate case) में बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) के खिलाफ चल रहे केस को उत्तर प्रदेश (UP) से बाहर ट्रांसफर करने की आजम खान की मांग सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ठुकरा दी है. आपको बताते चलें कि अपनी इस याचिका में आजम खान ने कहा था कि यूपी (UP) में उन्हें इंसाफ नहीं मिल पायेगा.

सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की याचिका सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि इस मामले में सर्वोच्च अदालत (SC) के दखल की कोई वजह नहीं दिखती है. ऐसे में आप हाईकोर्ट (HC) जा सकते हैं. साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि उनकी याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए. आपको बताते चलें कि आजम खान (Azam Khan) और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम की याचिका पर सुनवाई से इनकार के बाद अब दोनों को यूपी हाईकोर्ट का रुख करना होगा.

कम नहीं हो रहीं कानूनी मुश्किलें

आजम खान की कानूनी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. इससे पहले नफरती भाषण देने के आरोप में सपा नेता आजम खां के खिलाफ शहजादनगर थाने में दर्ज मुकदमे की सुनवाई मंलवार को कोर्ट में हुई थी. उस मुकदमे के गवाह दरोगा अनुराग चौधरी ने अपने बयान दर्ज कराए थे. उनकी गवाही पूरी होने के बाद अब इस मामले में अगली सुनवाई 05 जनवरी को होगी. इस मामले में आरोप था कि उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इस मामले की रिपोर्ट फैसल खां लाला ने शहर कोतवाली में दर्ज कराई थी.