Vikrant Shekhawat : Dec 02, 2020, 10:51 PM
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने सभी राज्यों को पुलिस स्टेशनों में ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ CCTV कैमरे लगाने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने CBI, NIA, ED, NCB, डायरेक्ट्रेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस और सीरियस फ्रॉड इनवेस्टीगेशन ऑफिस में भी ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ CCTV कैमरों को लगाने का निर्देश दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कैमरे पुलिस स्टेशन के प्रवेश और निकास बिंदु, लॉकअप, कॉरिडोर, लॉबी, रिसेप्शन एरिया, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के कमरे, थाने के बाहर, वॉशरूम के बाहर लगाया जाए। कोर्ट ने कहा CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग को 18 महीने तक रखना होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक जिले में मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि हिरासत में यातना की कोई भी शिकायत इन न्यायालयों में सुनी जानी चाहिए।सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को इस निर्देश का पालन करने के लिए अधिकतम 6 महीने की समयसीमा निर्धारित करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके जरिए नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा होगी। भारत का संविधान देश के नागरिकों को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सीसीटीवी सिस्टम के कामकाज की देखरेख के लिए दो प्रकार के पैनल का गठन किया जाएगा। राज्य स्तरीय पैनल में गृह सचिव, डीजीपी, राज्य महिला आयोग होंगे, जिला मजिस्ट्रेट एसपी, आदि जिला स्तरीय पैनल में होंगे।