बॉलीवुड / अमीषा पटेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, आपराधिक कार्यवाही पर रोक, जानें पूरा मामला

अभिनेत्री अमीषा पटेल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अमीषा पर धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात करने का आरोप है। इस मामले में झारखंड की एक निचली अदालत ने समन जारी किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने अमीषा पटेल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। अभिनेत्री ने पांच मई 2022 को याचिका दायर की थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

Vikrant Shekhawat : Aug 30, 2022, 06:36 PM
बॉलीवुड | अभिनेत्री अमीषा पटेल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अमीषा पर धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात करने का आरोप है। इस मामले में झारखंड की एक निचली अदालत ने समन जारी किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने अमीषा पटेल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। अभिनेत्री ने पांच मई 2022 को याचिका दायर की थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति बीआर गवई और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। 

शीर्ष कोर्ट ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में यह भी कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 (चेक बाउंस) के तहत कार्यवाही को कानून के अनुसार आगे बढ़ाना चाहिए। कोर्ट ने कहा, ‘केवल भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत नोटिस जारी करें। अगले आदेश तक आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत आपराधिक कार्यवाही पर रोक रहेगी।‘ 

निर्माता ने की थी शिकायत

अमीषा पटेल के खिलाफ निर्माता अजय कुमार सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी। जिस पर निचली अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420, 34 और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत संज्ञान लिया था। अजय कुमार सिंह की शिकायत के अनुसार फिल्म ‘देसी मैजिक’ के निर्माण के लिए अमीषा पटेल के खाते में 2.5 करोड़ ट्रांसफर किए गए थे। अमीषा ने वादे के मुताबिक फिल्म को आगे प्रोसिड नहीं किया और पैसे भी नहीं लौटाए।

हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका

इससे पहले हाई कोर्ट ने झारखंड की एक निचली अदालत द्वारा दिए गए आदेश को रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि आरोपी पैसे वापस करने के लिए उत्तरदायी हैं।