बड़ी खबर / देश में कुल 4.39 करोड़ राशन कार्ड सरकार ने कर दिये रद्द, ये है कारण, जाने क्यो

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने NFSA के तहत सही लाभार्थियों की पहचान करने के लिए 2013 से 4.39 करोड़ नकली राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं। रद्द किए गए राशन कार्डों के बदले, सही और पात्र लाभार्थियों या परिवारों को नियमित रूप से नए राशन कार्ड जारी किए गए थे। राशन कार्ड और लाभार्थियों के डेटाबेस के डिजिटलीकरण के बाद, इसे आधार से जोड़कर, अयोग्य या फर्जी राशन कार्डों की पहचान करना

Vikrant Shekhawat : Nov 09, 2020, 07:13 AM
नई दिल्ली। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने NFSA के तहत सही लाभार्थियों की पहचान करने के लिए 2013 से 4.39 करोड़ नकली राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं। रद्द किए गए राशन कार्डों के बदले, सही और पात्र लाभार्थियों या परिवारों को नियमित रूप से नए राशन कार्ड जारी किए गए थे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को आधुनिक बनाने और देश भर में प्रौद्योगिकी-सक्षम पीडीएस शुरू करने के लिए लक्षित अभियान के हिस्से के रूप में अपने संचालन में पदचिह्न और दक्षता का परिचय देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।


इसलिए रद्द किया गया राशन कार्ड

राशन कार्ड और लाभार्थियों के डेटाबेस के डिजिटलीकरण के बाद, इसे आधार से जोड़कर, अयोग्य या फर्जी राशन कार्डों की पहचान करना, डिजीटल डेटा के दोहराव को रोकना और लाभार्थियों के दूर जाने या मरने के मामलों की पहचान करना। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों ने 2013 से 2020 की अवधि के दौरान देश में कुल 4.39 करोड़ राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं।

लाभार्थियों की सही पहचान के लिए उठाए गए कदम

इसके अलावा, एनएफएसए कवरेज के लिए जारी किए गए संबंधित कोटा का उपयोग संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नियमित रूप से एनएफएसए के तहत लाभार्थियों की 'सही पहचान' के लिए किया जा रहा है। इसके तहत पात्र लाभार्थियों या परिवारों को शामिल करने, उन्हें नए राशन कार्ड जारी करने पर काम चल रहा है। यह कार्य अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के लिए परिभाषित कवरेज की संबंधित सीमाओं के भीतर किया जा रहा है।

गौरतलब है कि 81.35 करोड़ लोगों को एनएफएसए के तहत टीपीडीएस के माध्यम से बहुत कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार, देश की दो तिहाई आबादी लोग हैं। वर्तमान में, देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को NFSA के तहत खाद्यान्न (चावल, गेहूं और अन्य मोटे अनाज) प्रदान किए जा रहे हैं, जिन्हें केंद्र द्वारा जारी रु। 1, रु। 2 और रु .3 प्रति किलोग्राम की अत्यधिक रियायती दरों पर दिया जा रहा है।