
- भारत,
- 13-Apr-2021 03:27 PM IST
मथुरा: उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में एक विशेष पॉक्सो अदालत ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ आठ माह तक दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को मृत्यु होने तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष चंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि शहर के थाना गोविंद नगर क्षेत्र की महाविद्या कॉलोनी में इकलौती नाबालिग पुत्री के साथ पिता ही डरा-धमका कर उसके साथ आठ माह तक जबरिया दुष्कर्म करता रहा। वारदात का पता तब चला जब पांच माह का गर्भ ठहरने के पश्चात पुत्री में लक्षण दिखने लगे। इस पर भी जब मां ने जोर देकर पूछा तब पीड़ित पुत्री ने सारी बातें बता दीं।चतुर्वेदी के अनुसार मां ने 4 मई 2019 को घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी बनवारी लाल उर्फ बनवारी कुम्हार पुत्र श्याम लाल को गिरफ्तार किया।जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि पीड़िता की मां की तहरीर के अनुसार बनवारी लाल के अपनी पत्नी से संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे। उसकी पत्नी जब मजदूरी करने घर से बाहर चली जाती थी, वह अपनी नाबालिग बेटी के साथ उसे मारपीट कर संबंध बनाने लगा।विशेष न्यायाधीश जहेंद्र पाल सिंह ने सोमवार को आरोपी बनवारी लाल को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी। अदलत ने उसपर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।