Dainik Bhaskar : Aug 09, 2019, 03:11 PM
नई दिल्ली. तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म मामले के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर शुक्रवार को आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि, सेंगर के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, जिससे तय होता है कि उन्होंने ही दुष्कर्म किया था। कोर्ट ने विधायक सेंगर पर आईपीसी की धारा 120 बी, 363, 366, 109, 376 (आई) और पॉक्सो एक्ट तीन और चार के तहत आरोप तय किए हैं। इससे पहले सुनवाई के दौरान कोर्ट में सीबीआई ने कहा था कि, उन्नाव रेप मामले में हमने जांच में पाया कि पीड़िता के आरोप बिल्कुल सही हैं। 4 जून 2017 को विधायक कुलदीप सेंगर ने शशि सिंह के साथ साजिश कर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था। इसी पर चार्जशीट दायर की गई थी। सीबीआई ने बताया था कि, शशि सिंह ने पीड़िता को नौकरी दिलाने के बहाने सेंगर के घर ले गया। उस वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था। सुरक्षा कर्मी भी नहीं थे। तिहाड़ में कैद है सेंगरसुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीतापुर जेल में बंद रहे दुष्कर्म मामले के आरोपी विधायक सेंगर को तिहाड़ शिफ्ट किया गया था। उसके साथ सह आरोपी शशि भी है। बीते दिनों भाजपा ने सेंगर को पार्टी से निकाल दिया है। पीड़िता का एम्स में चल रहा इलाजबीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीड़िता राजधानी के ट्रामा सेंटर से दिल्ली एम्स एयरलिफ्ट किया गया। अगले दिन पीड़िता के वकील को भी एम्स पहुंचाया गया। दोनों की हालत अभी नाजुक है। 28 जुलाई को घायल हुई थी पीड़ितादो साल पहले उन्नाव के माखी गांव की रहने वाली युवती ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर व उनके भाईयों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था। बीते 28 जुलाई को पीड़िता अपने चाचा से मिलने रायबरेली जेल रही थी। लेकिन रास्ते में उसकी कार को गलत दिशा से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी थी। इस हादसे में पीड़िता व उनका वकील गंभीर रूप से घायल हुआ था। जबकि उसकी चाची व मौसी की मौत हो गई थी।