दिल्ली / उन्नाव रेप केस के दोषी विधायक कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा, 25 लाख का जुर्माना

उन्नाव रेप मामले में दोषी ठहराए गए विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने अपने निर्णय में दोषी सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही जज ने फैसले में सेंगर को पीड़ित परिवार को पच्चीस लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।

News18 : Dec 20, 2019, 03:37 PM
नई दिल्ली। उन्नाव रेप मामले (Unnao Rape Case) में दोषी ठहराए गए विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (MLA Kuldeep Sengar) को उम्रकैद (Life Imprisonment) की सजा सुनाई गई है। दिल्ली (Delhi) की तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court) ने अपने निर्णय में दोषी सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही जज ने फैसले में सेंगर को पीड़ित परिवार को पच्चीस लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।

कोर्ट ने मामले की जांच करने वाली सीबीआई को निर्देश दिया कि वो पीड़िता और उसके परिवार पर खतरे की समीक्षा करे और उन्हें समुचित सुरक्षा उपलब्ध करवाए। साथ ही सीबीआई को पीड़िता और उसके घरवालों को सुरक्षित आवास मुहैया कराने को भी कहा है।

बचाव पक्ष ने कम सजा देने की मांग की थी

इससे पहले शुक्रवार की सुबह सुनवाई शुरू होने पर जज ने कुलदीप सेंगर को लॉकअप से लाने को कहा। जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने एक बार फिर दोहराया कि उसके मुवक्किल कुलदीप सेंगर की दो बेटियां और पत्नी है, उस पर उन सभी की जिम्मेदारी है। इसलिए सजा देते समय इस बात का खयाल रखा जाए।

बता दें कि 17 दिसंबर को पिछली सुनवाई में सीबीआई (CBI) ने सेंगर को अधिकतम सजा देने की मांग उठाई थी। साथ ही पीड़िता को उचित मुआवजा दिए जाने का आग्रह किया था। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट में कहा कि उसकी (कुलदीप सेंगर) उम्र 54 साल है और उसका पूरा करियर देखा जाए तो वर्ष 1988 से अभी तक वो पब्लिक डीलिंग करता रहा है। उसने हमेशा लोगों की सेवा की है। साथ ही वकील ने कहा था कि उसके खिलाफ यह पहला मामला है। उसकी दो बेटियां हैं जो शादी के लायक हैं ऐसे में उसको कम से कम सजा दी जानी चाहिए।

पीड़िता के परिवार पर लगाए फर्जी केस

बीते सोमवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को रेप और पॉक्सो एक्ट में दोषी ठहराया था। अदालत ने मामले में आरोपी बनाई गई शशि सिंह की भूमिका को संदेह के घेरे में रखा। शशि ‌सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने और उनकी इसमें सीधे तौर पर भूमिका स्पष्ट नहीं होने के चलते कोर्ट ने उन्हें संदेह का लाभ देते हुए मामले से बरी कर दिया था।


सेंगर पर अभी तीन और मामले हैं

बता दें कि कुलदीप सेंगर पर अभी तीन और मामले दिल्ली की विशेष सीबीआई कोर्ट में चल रहे हैं। अभी सेंगर को रेप के मामले में दोषी करार दिया गया है। वर्ष 2017 में मामला सामने आने के बाद कुलदीप सेंगर को 14 अप्रैल, 2018 को गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद बीजेपी ने उसे पार्टी से निष्काषित कर दिया था।