इंडिया / विजय माल्या ने प्रत्यर्पण के खिलाफ हाईकोर्ट में दूसरी बार याचिका लगाई

भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या (63) ने प्रत्यर्पण के खिलाफ यूके के हाईकोर्ट में शुक्रवार को दूसरी बार याचिका दायर की। पहली याचिका 5 अप्रैल को खारिज हो गई थी। उसके बाद मौखिक रूप से सुनवाई की अर्जी देने के लिए 5 कामकाजी दिनों का वक्त मिला था। माल्या के खिलाफ फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, फेमा के उल्लंघन के आरोप हैं। उस पर भारतीय बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए बकाया हैं।

Dainik Bhaskar : Apr 12, 2019, 04:14 PM
लंदन. भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या (63) ने प्रत्यर्पण के खिलाफ यूके के हाईकोर्ट में शुक्रवार को दूसरी बार याचिका दायर की। पहली याचिका 5 अप्रैल को खारिज हो गई थी। उसके बाद मौखिक रूप से सुनवाई की अर्जी देने के लिए 5 कामकाजी दिनों का वक्त मिला था। लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने दिसंबर में माल्या के भारत प्रत्यर्पण की इजाजत दी थी। फरवरी में यूके के गृह विभाग ने भी मंजूरी दे दी थी। उसके बाद माल्या ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

माल्या पर भारतीय बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए बकाया

माल्या के खिलाफ फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, फेमा के उल्लंघन के आरोप हैं। उस पर भारतीय बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए बकाया हैं। माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस ने बैंकों से लोन लिया था। मार्च 2016 में माल्या लंदन भाग गया। मुंबई की विशेष अदालत (पीएमएलए) उसे भगोड़ा घोषित कर चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय देश-विदेश में उसकी संपत्तियां अटैच कर चुका है।