Income Tax Department: यदि आप टैक्सपेयर्स हैं, तो आपको यह तय करना होता है कि आप पुरानी टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) चुनें या नई टैक्स रिजीम (New Tax Regime)। दोनों टैक्स रिजीम में कई महत्वपूर्ण अंतर हैं, जिसमें टैक्स छूट और कटौतियां शामिल हैं। हालांकि, कई टैक्सपेयर्स के लिए पुरानी टैक्स रिजीम अभी भी आकर्षक बनी हुई है। आइए जानते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम को चुनने के 7 प्रमुख कारण।
1. टैक्स सेविंग और इन्वेस्टमेंट
ओल्ड टैक्स रिजीम टैक्सपेयर्स को नियमित रूप से बचत और निवेश करने के लिए प्रेरित करती है। इसमें Section 80C के तहत विभिन्न निवेश विकल्पों पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है। इनमें पीपीएफ (Public Provident Fund), ईएलएसएस (Equity Linked Savings Scheme), और एफडी (Fixed Deposits) शामिल हैं। यह रिजीम आपको वित्तीय रूप से सुरक्षित भविष्य के लिए बचत करने में मदद करती है।
2. बीमा प्रीमियम पर डिडक्शन
ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत, जीवन बीमा और हेल्थ बीमा के प्रीमियम पर भी टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलता है। Section 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा, Section 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी टैक्स छूट उपलब्ध है।
3. एनपीएस में इन्वेस्टमेंट
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करके आप अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत NPS में निवेश करने पर Section 80CCD(1) और 80CCD(1B) के तहत आपको टैक्स छूट का लाभ मिलता है। यह रिटायरमेंट के लिए एक बेहतरीन निवेश विकल्प है, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में वित्तीय सुरक्षा मिलती है।
4. एनपीएस के जरिए अतिरिक्त टैक्स सेविंग
ओल्ड टैक्स रिजीम में Section 80CCD(1B) के तहत आपको 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त टैक्स छूट मिलती है। इसका मतलब है कि आप NPS में 1.5 लाख रुपये की सीमा से अधिक निवेश करके अतिरिक्त टैक्स बचा सकते हैं। यह छूट उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है जो अपनी टैक्स लायबिलिटी को और अधिक कम करना चाहते हैं।
5. एचआरए पर अतिरिक्त लाभ
यदि आपकी सैलरी में होम रेंट अलाउंस (HRA) शामिल है, तो आप इसका लाभ ओल्ड टैक्स रिजीम में उठा सकते हैं। HRA के तहत आप अपने किराए के खर्चों पर टैक्स छूट ले सकते हैं। मेट्रो सिटी में रहने वाले लोग अपनी सैलरी के 50% तक HRA पर छूट का दावा कर सकते हैं। इस छूट का फायदा लेने के लिए होम लोन लेना भी आवश्यक नहीं है।
6. दान पर डिडक्शन
ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत Section 80G के तहत किसी भी संस्थान या चैरिटी को दान करने पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है। यह उन लोगों के लिए उपयोगी है जो सामाजिक कार्यों में योगदान देना चाहते हैं और साथ ही टैक्स सेविंग भी करना चाहते हैं।
7. सेविंग बैंक अकाउंट पर ब्याज
Section 80TTA के तहत ओल्ड टैक्स रिजीम में सेविंग बैंक अकाउंट के ब्याज पर भी डिडक्शन का लाभ मिलता है। आप 10,000 रुपये तक के ब्याज पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनकी आय का एक हिस्सा सेविंग अकाउंट से आता है।
निष्कर्ष
ओल्ड टैक्स रिजीम उन टैक्सपेयर्स के लिए एक बेहतर विकल्प है जो टैक्स बचाने के साथ-साथ अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं। यह आपको नियमित निवेश करने, बीमा लेने, और विभिन्न कर कटौतियों का लाभ उठाने की सुविधा देता है। यदि आप टैक्स बचाने के लिए अधिक कटौतियों की तलाश कर रहे हैं और दीर्घकालिक बचत पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए फायदेमंद हो सकती है।