दिल्ली / ज़ोर-शोर से इतने टीकाकरण केंद्र क्यों शुरू किए: दूसरी डोज़ पर दिल्ली सरकार से एचसी

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कोविड-19 टीकाकरण पर कहा कि अगर दिल्ली सरकार सुनिश्चित नहीं कर सकती कि लोगों को तय समय में कोवैक्सीन की दोनों खुराक लग जाएं तो 'ज़ोर-शोर' से इतने टीकाकरण केंद्र क्यों शुरू किए। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या वह पहली खुराक के बाद 6-हफ्ते की समयसीमा में दूसरी डोज़ लगवा सकती है?

Vikrant Shekhawat : Jun 03, 2021, 08:58 AM
नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि यदि दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित नहीं कर सकती कि लोगों को निर्धारित समय सीमा में कोवैक्सीन की दोनों खुराक मिल जाएंगी, तो ‘‘इसने जोर-शोर’’ से इतने टीकाकरण केंद्र शुरू नहीं करने चाहिए थे।

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किए और उससे यह बताने को कहा कि क्या वह कोवैक्सीन की पहली खुराक ले चुके लोगों को छह सप्ताह की समय सीमा समाप्त होने से पहले दूसरी खुराक मुहैया करा सकते हैं।

अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में कोवैक्सीन और कोविशील्ड की दोनों खुराक उपलब्ध कराने का अनुरोध करने वाली दो याचिकाओं पर केंद्र को भी नोटिस जारी किया।