News18 : Apr 16, 2020, 05:23 PM
नई दिल्ली। नागर विमानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) ने गुरुवार को रिफंड को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के तहत अगर किसी यात्री ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान किसी भी घरेलू या अंतरराष्ट्रीय उड़ान के लिए टिकट बुक कराया है तो एयरलाइंस उन्हें फुल रिफंड देगी। यह रिफंड केवल उन्हीं टिकटों पर होगा, जिन्हें 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में बुक किया गया होगा।
कोविड-19 की वजह से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय रूटों पर हवाई परिचालन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने 15 अप्रैल से लेकर 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है।
3 सप्ताह के अंदर मिलेगा रिफंडइस एडवाइजरी में कहा गया कि अगर लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान पैसेंजर ने घरेलू या अंतरराष्ट्रीय उड़ान के लिए टिकट बुक किया है और एयरलाइंस को इसका पेमेंट मिल चुका है। तो इस टिकट के कैंसिल किए जाने पर पैसेंजर को फुल रिफंड दिया जाएगा। एयरलाइंस पर इस पर कैंसिलेशन चार्ज या अन्य कोई चार्ज नहीं काट सकते हैं। कैंसिलेशन रिक्वेस्ट के 3 सप्ताह के अंदर ही रिफंड करना होगा।
कोविड-19 की वजह से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय रूटों पर हवाई परिचालन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने 15 अप्रैल से लेकर 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है।
3 सप्ताह के अंदर मिलेगा रिफंडइस एडवाइजरी में कहा गया कि अगर लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान पैसेंजर ने घरेलू या अंतरराष्ट्रीय उड़ान के लिए टिकट बुक किया है और एयरलाइंस को इसका पेमेंट मिल चुका है। तो इस टिकट के कैंसिल किए जाने पर पैसेंजर को फुल रिफंड दिया जाएगा। एयरलाइंस पर इस पर कैंसिलेशन चार्ज या अन्य कोई चार्ज नहीं काट सकते हैं। कैंसिलेशन रिक्वेस्ट के 3 सप्ताह के अंदर ही रिफंड करना होगा।