देश / आसानी से बन जाएगा आपका Driving License, सिर्फ इस डॉक्यूमेंट की पड़ेगी जरूरत

अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार ने डीएल बनवाने के लिए कई सारे नियमों को आसान कर दिया है। इससे लोगों की व्यर्थ की भागदौड़ बच जाएगी। इन नियमों को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इससे डीएल के साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाने की प्रक्रिया भी काफी सरल हो गई है।

Zee News : Sep 16, 2020, 08:15 AM
नई दिल्लीः अब ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) बनवाने के लिए आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार ने डीएल बनवाने के लिए कई सारे नियमों को आसान कर दिया है। इससे लोगों की व्यर्थ की भागदौड़ बच जाएगी। इन नियमों को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इससे डीएल के साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाने की प्रक्रिया भी काफी सरल हो गई है।


केवल चाहिए होगा आधार कार्ड

नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब से आधार कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, लाइसेंस का नवीनीकरण, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और इनसे जुड़े दस्तावेज में पता बदलने के लिए होगा। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्‍ट्री के कहने पर ये बदलाव हुए हैं। इसके पीछे मकसद DL और कार रजिस्‍ट्रेशन में फर्जी पते का दस्‍तावेज लगाने से रोकना है। अब लोग घर बैठे ही अपना काम करा सकेंगे। अगर कोई ऑनलाइन सेवाएं लेना चाहता है तो आधार ऑथेंटिकेशन से काम बन जाएगा।


बढ़ा दी इन डॉक्यूमेंट्स की वैधता अवधि

कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के कारण रोड मिनिस्‍ट्री ने एक और बड़ी राहत दी थी। मिनिस्‍ट्री ने ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता अवधि बढ़ा दी है। मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का परमिट और रजिस्ट्रेशन समेत अन्य दस्तावेजों की वैधता इस साल 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाई है।


ऐसे करा सकते हैं आधार को डीएल से लिंक

अगर आप अपने आधार कार्ड क ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) से लिंक कराने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके पास अच्छा मौका है क्योंकि अब DL को Aadhaar से लिंक कराना काफी आसान हो गया है। डीएल-आधार लिंकिंग के जरिए नकली लाइसेंस बनवाने वालों पर भी रोक लगाई जा सकती है। आइए हम आपको बताते हैं कि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से कैसे लिंक करा सकते हैं-


लिंक कराने का प्रोसेस

आपको सबसे पहले sarathi.parivahan.gov वेबसाइट पर जाना होगा।

अब आपका डीएल जिस राज्य का उसे सलेक्ट करना होगा।

अब आपके सामने एक विंडो ओपन होगी।

यहां पर दाहिनी ओर मेन्यू बार में  Apply Online पर क्लिक करें। 

इसके बाद Services on Driving Licence (Renewal/Duplicate/Aedl/Others) पर क्लिक करें। 

फिल करें ये डिटेल

अब आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहां पर आपको फिर से राज्य की डिटेल के बारे में पूछा जाएगा। अब अपने लाइसेंस वाले राज्य को सलेक्ट करें। इसके बाद Countinue के बटन पर क्लिक करें और अपने आधार कार्ड से संबंधित जानकारी दें। इसके बाद प्रोसिड पर क्लिक करना होगा। 


ड्राइविंग लाइसेंस की मिलेगी जानकारी

अब आपके सामने आपके डीएल की पूरी जानकारी होगी। इसके नीचे आपको मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का भी विकल्प दिखाई देगा। इसके बाद में आपको अपना आधार नंबर और ओटीपी एंटर करना होगा। अब आपका डीएल अपेडट हो जाएगा।