देश / एक्पायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस/आरसी की वैधता 31 अक्टूबर के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी: केंद्र

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि एक्पायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी जैसे वाहन संबंधी दस्तावेज़ों की वैधता 31 अक्टूबर के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी। मंत्रालय फरवरी 2020 के बाद एक्सपायर हो चुके वाहनों से संबंधित दस्तावेज़ों की वैधता कोविड-19 के मद्देनज़र 7-बार बढ़ा चुका है। आखिरी बार सितंबर में इस संबंध में आदेश दिए गए थे।

Vikrant Shekhawat : Oct 14, 2021, 04:02 PM
नई दिल्ली: सरकार ने कोरोना काल में तमाम गाड़ी चलाने वालों को बड़ी राहत दी थी। केंद्र सरकार ने गाड़ी से जुड़े तमाम कागज जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), लाइसेंस (DL), परमिट (Permit) आदि की वैधता को 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया था। पहले इनकी वैधता 30 सितंबर तक थी। लेकिन सरकार ने अब साफ किया है कि यह वैलिडिटी अब 31 अक्टूबर से आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसे में अगर आपकी गाड़ी से जुड़े कागजात की वैधता खत्म हो गई है, तो 31 अक्टूबर तक इन्हें रीन्यू करा लें।

सरकार ने उन लोगों के लिए डीएल और आरसी समेत गाड़ी से जुड़े तमाम दस्तावेजों की वैधता बढ़ाई थी जिनके दस्तावेज की वैलिडिटी 1 फरवरी 2020 से 30 सितंबर 2021 के बीच में समाप्त हो गई। ट्रांसपोर्टर्स ऑर्गनाइजेशंस को भेजे पत्र में सड़क परिवहन मंत्रालय ने साफ किया है कि इन दस्तावेजों की वैलिडिटी अब और आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। यानी 31 अक्टूबर के बाद अगर कोई व्यक्ति एक्सपायर्ड दस्तावेजों के साथ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

कितनी बार बढ़ी वैधता

दिल्ली ने नवंबर अंत तक वैलिडिटी बढ़ाई है लेकिन अगर दिल्ली रजिस्ट्रेशन वाली कोई गाड़ी एक्पायर्ड कागजात के साथ किसी दूसरे राज्य में पकड़ी जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी है कि इस काम को मिशन मोड में पूरा किया जाए। राज्यों से कहा गया है कि वे गाड़ियों की फिटनेस, परमिट, आरसी और डीएल से जुड़े विभिन्न दस्तावेजों को रीन्यू करने और फिर से इश्यू करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम पर लगाने को कहा है।

केंद्र सरकार ने 30 मार्च 2020, 9 जून 2020, 24 अगस्त 2020, 27 दिसंबर 2020, 26 मार्च 2021, 17 जून 2021, 30 सितंबर 2021 और 31 अक्टूबर 2021 तक गाड़ियों से जुड़े तमाम दस्तावेजों की बढ़ाई थी। यानी सरकार ने कुल मिलाकर 8 बार गाड़ी से जुड़े दस्तावेजों जैसे फिटनेस, सभी तरह के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या बाकी किसी दस्तावेज की वैधता बढ़ाई थी। केंद्र सरकार को तमाम जगहों से ऐसी सूचना मिली थी कि कई दस्तावेजों की वैधता खत्म होने के चलते लोग उन्हें रीन्यू कराने के लिए भारी मात्रा में सरकारी दफ्तरों में पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने इन दस्तावेजों की वैधता बढ़ाई थी।