देश / बाइक पर 4 साल तक के बच्चों को बैठाने को लेकर उनकी सुरक्षा के लिए पेश हुआ नियमों का मसौदा

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने 4-साल से कम उम्र के बच्चों को मोटरसाइकल पर बैठाने को लेकर उनकी सुरक्षा के लिए नियमों का मसौदा पेश किया है। इसमें 9-महीने से 4-साल के बच्चों को बेल्ट से चालक से जोड़ना और क्रैश-हेलमेट का उपयोग शामिल है। बच्चों के साथ मोटरसाइकल की अधिकतम गति 40 किमी/घंटे रखने की सलाह दी गई है।

Vikrant Shekhawat : Oct 28, 2021, 07:36 AM
नई दिल्ली: बाइक पर बच्चे को बिठाकर ड्राइव कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) ने बच्चे की सुरक्षा के लिए नियमों में बदलाव किया है। उनके लिए नियमों को पहले से अधिक सुरक्षित बनाया है। ताकि, बाइक पर वह सेफ रहें। 

ये है नया प्रस्ताव

1 नये प्रस्ताव के मुताबिक मुताबिक 4 साल तक के बच्चे को मोटरसाइकिल पर पीछे बैठाकर ले जाते समय दोपहिया वाहन जैसे बाइक, स्कूटर, स्कूटी आदि की स्पीड लिमिट 40 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2 दोपहिया वाहन चालक पीछ बैठने वाले 9 महीने से 4 साल तक के बच्चे को क्रैश हैलमेट पहनाएगा।

3 मंत्रालय के मुताबिक मोटरसाइकिल का चालक यह सुनिश्चित करेगा कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने साथ बाइक या स्कूटर पर बांधे रखने के लिए सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल करेगा।

क्या होता है सेफ्टी हार्नेस?

सेफ्टी हार्नेस बच्चे द्वारा पहना जाने वाला एक ऐसा जैकेट होता है, जिसके साइज को एडजस्ट किया जा सकता है। वह बच्चे की सुरक्षा के लिए होता है और उसे बांधे रखने का काम करता है।

उस सुरक्षा जैकेट से जुड़े फीते होते हैं जो उसे वाहन चालक को कंधों से जोड़े रखने का काम करता है। मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति और सुझाव भी मांगे हैं। कार में बच्चों की सुरक्षा के लिए चाइल्ड लॉक समेत अन्य फीचर्स दिए जाते हैं। इन फीचर्स के जरिए बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।