Vikrant Shekhawat : Apr 05, 2021, 04:20 PM
नई दिल्ली। जल्द ही ट्रैफिक नियम (Traffic rules) तोड़ने पर वाहन चालकों (Driver) का लाइसेंस (License) कैंसिल (Cancellation) नहीं होगा, यानी ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस को इनबाउंड नहीं कर सकेगी। भविष्य में सिर्फ ट्रैफिक नियमों के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road Transport) इस तरह ट्रैफिक नियमों में संशोधन की तैयारी कर रहा है, जिससे वाहन चालकों को राहत मिल सकेगी। सड़क परिवहन मंत्रालय वाहन चालकों की परेशानी को देखते हुए योजना बना रहा है।
संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) लागू होने के बाद कुछ ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ-साथ ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के इनबॉउंड करने का भी नियम लागू हुआ है। यानी अगर आप ट्रैफिक नियम तोड़ते हुए पाए गए तो ट्रैफिक पुलिस चालक का लाइसेंस जब्त तक कर संबंधित ट्रैफिक कार्यालय में जमा करा देती थी। तीन माह पूरे होने के बाद आपका लाइसेंस वापस मिलता है।इस नियम से सबसे अधिक परेशानी उन वाहन चालकों को होती थी, जो किसी दूसरे राज्य में जाकर जाने आनजाने में ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं। ऐसे मामलों में पुलिस जुर्माना करने के साथ चालक का लाइसेंस उसी राज्य, जिला, शहर में इनबॉउंड कर लेती है। चालक तीन माह के लिए गाड़ी नहीं चला सकता है। इस दौरान उसे आर्थिक संकट आ जाता है। दूसरी ओर तीन माह बाद चालक को उसी शहर में लाइसेंस वापस लेने जाना पड़ता है, इसकी प्रक्रिया भी आसान नहीं है, इसमें भी समय लग जाता है। इसमें समय और पैसे दोनों बर्बाद होते हैं। इसमें सबसे अधिक परेशानी ट्रांसपोर्टरों को भी हो रही है, जिनका वाहन किसी दूसरे राज्य या शहर में जाता है, वहां पर लाइसेंस इनबॉउंड कर लिया जाता है। इस दौरान ड्राइवर तीन माह तक बेकार रहता है। अचानक दूसरा ड्राइवर ढूंढ़ने में परेशानी होती है।इस संबंध में बस एंड कार ऑपरेटर्स कंफेडेरशन ऑफ इंडिया (सीएमवीआर) के चेयरमैन गुरुमीत सिंह तनेजा का कहना है कि सड़क परिवहन मंत्रालय के इस तरह के नए संशोधन से आम लोगों को भारी राहत मिलेगी। कई बार चालक अनजाने में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर देता था, लाइसेंस कैंसिल होने पर परेशानी होती थी।
संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) लागू होने के बाद कुछ ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ-साथ ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के इनबॉउंड करने का भी नियम लागू हुआ है। यानी अगर आप ट्रैफिक नियम तोड़ते हुए पाए गए तो ट्रैफिक पुलिस चालक का लाइसेंस जब्त तक कर संबंधित ट्रैफिक कार्यालय में जमा करा देती थी। तीन माह पूरे होने के बाद आपका लाइसेंस वापस मिलता है।इस नियम से सबसे अधिक परेशानी उन वाहन चालकों को होती थी, जो किसी दूसरे राज्य में जाकर जाने आनजाने में ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं। ऐसे मामलों में पुलिस जुर्माना करने के साथ चालक का लाइसेंस उसी राज्य, जिला, शहर में इनबॉउंड कर लेती है। चालक तीन माह के लिए गाड़ी नहीं चला सकता है। इस दौरान उसे आर्थिक संकट आ जाता है। दूसरी ओर तीन माह बाद चालक को उसी शहर में लाइसेंस वापस लेने जाना पड़ता है, इसकी प्रक्रिया भी आसान नहीं है, इसमें भी समय लग जाता है। इसमें समय और पैसे दोनों बर्बाद होते हैं। इसमें सबसे अधिक परेशानी ट्रांसपोर्टरों को भी हो रही है, जिनका वाहन किसी दूसरे राज्य या शहर में जाता है, वहां पर लाइसेंस इनबॉउंड कर लिया जाता है। इस दौरान ड्राइवर तीन माह तक बेकार रहता है। अचानक दूसरा ड्राइवर ढूंढ़ने में परेशानी होती है।इस संबंध में बस एंड कार ऑपरेटर्स कंफेडेरशन ऑफ इंडिया (सीएमवीआर) के चेयरमैन गुरुमीत सिंह तनेजा का कहना है कि सड़क परिवहन मंत्रालय के इस तरह के नए संशोधन से आम लोगों को भारी राहत मिलेगी। कई बार चालक अनजाने में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर देता था, लाइसेंस कैंसिल होने पर परेशानी होती थी।