देश / मोटर वाहन नियम में हुआ संशोधन, अब इस दस्तावेज की साथ में नही है जरुरत

आज से यानी 1 अक्टूबर में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। विशेष रूप से आप ट्रैफ़िक पुलिस के स्टॉप पर डिजिटल दस्तावेज़ दिखा कर आगे बढ़ सकते हैं। अब वाहन के साथ ड्राइविंग लाइसेंस सहित सभी प्रकार के दस्तावेजों को ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वास्तव में, सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया है,

Vikrant Shekhawat : Oct 01, 2020, 07:09 AM
Delhi: आज से यानी 1 अक्टूबर में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। विशेष रूप से आप ट्रैफ़िक पुलिस के स्टॉप पर डिजिटल दस्तावेज़ दिखा कर आगे बढ़ सकते हैं। अब वाहन के साथ ड्राइविंग लाइसेंस सहित सभी प्रकार के दस्तावेजों को ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वास्तव में, सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया है, जो डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है। जिसके तहत, अब मंत्रालय 1 अक्टूबर 2020 से परिवर्तित नियमों को लागू करने जा रहा है। ऐसी स्थिति में, गुरुवार से, आपको अपनी कार, बाइक या किसी अन्य वाहन के साथ आवश्यक दस्तावेजों को ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

ड्राइवर अब डिजी-लॉकर या m-parivahan में अपने वाहन से संबंधित दस्तावेजों को स्टोर कर सकते हैं, और यदि आवश्यक हो तो उन्हें डिजिटल रूप से दिखाने के लिए लचीलापन होगा। यानी अब ट्रैफिक पुलिसकर्मी हार्ड कॉपी की मांग नहीं करेंगे।

यदि वाहन से संबंधित डिजिटल सत्यापन पूरा हो गया है, तो उन्हें भौतिक रूप में कोई दस्तावेज दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें उन मामलों को भी शामिल किया जाएगा जिन्हें नियमों के उल्लंघन के बाद दस्तावेजों को जब्त करने की आवश्यकता होती है।

मंत्रालय का कहना है कि नए नियमों का पालन करते हुए, यातायात उल्लंघन के मामलों को ऑनलाइन अपडेट किया जाएगा। जिसमें लेखक टीजे और ड्राइवर के व्यवहार को भी रिकॉर्ड पर रखा जाएगा। जिसमें जांच का समय टिकट, पुलिस अधिकारी का एक समान प्रदर्शन और पहचान पत्र का रिकॉर्ड भी पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। नए ट्रैफिक नियमों के दायरे में अधिकृत अधिकारी भी आएंगे।