भोपाल। रायगढ़ जिले (छत्तीसगढ़) में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति पर नए मोटर वाहन अधिनियम के कई कानूनों का उल्लंघन करने के लिए एक बड़ा जुर्माना लगाया है। छत्तीसगढ़ में, यह संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत किसी भी दोपहिया वाहन पर लगाए गए जुर्माने की सबसे बड़ी राशि माना जाता है।
नियम के उल्लंघन करने वाले का नाम प्रकाश बंजारा बताया जा रहा है। वह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के अमरपुरा गाँव का निवासी है। वह आदमी दोपहिया वाहन पर पानी इकट्ठा करने वाले ड्रम बेच रहा था जब यातायात पुलिस ने उसे रायगढ़ शहर में डीआईबी चौक के पास कागजात देखने के लिए रोका। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों के साथ उसके कागजात की जांच की।परिवहन विभाग द्वारा किए गए चालान के अनुसार, प्रकाश बिना हेलमेट पहने गाड़ी चला रहे थे और उनके वाहन के पास पंजीकरण संख्या भी नहीं थी। उन्होंने इस दोपहिया वाहन को मध्य प्रदेश से खरीदा और वाहन का पंजीकरण किए बिना पानी के ड्रम बेचने के लिए रायगढ़ गए।
परिवहन विभाग ने पंजीकरण संख्या, बीमा कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस के बिना ड्राइविंग और हेलमेट नहीं पहनने के लिए उस पर 1,13000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जिसमें 1000 रुपये हेलमेट नहीं पहनने पर 2000 रुपये, वाहन का बीमा नहीं कराने पर 5000 रुपये, वाहन का पंजीकरण न करने पर 5000 रुपये और वैध वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वाहन विक्रेता द्वारा वाहन की बिक्री के दौरान CH -VII 182 A-1 का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये का बड़ा जुर्माना लगाया गया है।
नियम के उल्लंघन करने वाले का नाम प्रकाश बंजारा बताया जा रहा है। वह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के अमरपुरा गाँव का निवासी है। वह आदमी दोपहिया वाहन पर पानी इकट्ठा करने वाले ड्रम बेच रहा था जब यातायात पुलिस ने उसे रायगढ़ शहर में डीआईबी चौक के पास कागजात देखने के लिए रोका। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों के साथ उसके कागजात की जांच की।परिवहन विभाग द्वारा किए गए चालान के अनुसार, प्रकाश बिना हेलमेट पहने गाड़ी चला रहे थे और उनके वाहन के पास पंजीकरण संख्या भी नहीं थी। उन्होंने इस दोपहिया वाहन को मध्य प्रदेश से खरीदा और वाहन का पंजीकरण किए बिना पानी के ड्रम बेचने के लिए रायगढ़ गए।
परिवहन विभाग ने पंजीकरण संख्या, बीमा कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस के बिना ड्राइविंग और हेलमेट नहीं पहनने के लिए उस पर 1,13000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जिसमें 1000 रुपये हेलमेट नहीं पहनने पर 2000 रुपये, वाहन का बीमा नहीं कराने पर 5000 रुपये, वाहन का पंजीकरण न करने पर 5000 रुपये और वैध वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वाहन विक्रेता द्वारा वाहन की बिक्री के दौरान CH -VII 182 A-1 का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये का बड़ा जुर्माना लगाया गया है।