नई दिल्ली / कश्मीर मुद्दे पर कैबिनेट बैठक के बाद अमित शाह राज्यसभा और लोकसभा में बयान देंगे

जम्मू-कश्मीर के हालात पर कैबिनेट बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को 11 बजे राज्यसभा और 12 बजे लोकसभा में बयान देंगे। राज्यसभा के सभापति ने आवश्यक कामकाज को लेकर शून्यकाल को आगे बढ़ाया है। गृह मंत्री राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर में आर्थिक पिछड़े वर्गों काे 10% आरक्षण संबंधी बिल पेश करेंगे। मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल 2019 में कश्मीर में सीमा से सटे इलाकों के नागरिकों को विशेष आरक्षण देंगे।

Dainik Bhaskar : Aug 05, 2019, 10:34 AM
नई दिल्ली. जम्मू-कश्मीर के हालात पर कैबिनेट बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को 11 बजे राज्यसभा और 12 बजे लोकसभा में बयान देंगे। राज्यसभा के सभापति ने आवश्यक कामकाज को लेकर शून्यकाल को आगे बढ़ाया है।कश्मीर के मुद्दे पर संसद में हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस ने दोनों सदनों में स्थगन नोटिस दिया और कार्यवाही से पहले गुलाम नबी आजाद के चेंबर में बैठक की। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी और माकपा नेता भी राज्यसभा में कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे।

गृह मंत्री राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर में आर्थिक पिछड़े वर्गों काे 10% आरक्षण संबंधी बिल पेश करेंगे। यह बिल 28 जून में लोकसभा से पास हो चुका है। मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल 2019 में कश्मीर में सीमा से सटे इलाकों के नागरिकों को विशेष आरक्षण देने का प्रावधान किया है। ताकि उन्हें भी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर बराबरी का मौका मिल सके। शाह ने लोकसभा में कहा था कि नियंत्रण रेखा (एलओसी) और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों को शेल्टर होम में रहना पढ़ता है। कई दिनों तक बच्चों को यहां रहना पड़ता है। स्कूल बंद रहते हैं। उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। इसलिए उन्हें आरक्षण दिया जा रहा है। इससे साढ़े तीन लाख लोगों को फायदा होगा। 

जम्मू-कश्मीर के हर वर्ग को आरक्षण का लाभ मिलेगा

गृह मंत्रालय द्वारा पेश किए गए बिल के तहत जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन किया गया है। राज्यसभा में बिल पास होने से अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। आरक्षण नियम में संशोधन कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो पिछड़े क्षेत्रों, नियंत्रण रेखा (एलओसी) और अंतराष्ट्रीय सीमा (आईबी) से सुरक्षा कारणों से चला गया हो उसे भी आरक्षण का फायदा मिल सकेगा।